भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की सरकार (MP Government) ने कोविड-19 (Coronavirus) की रोकथाम के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने स्वास्थ्य से जुड़ी 10 सेवाओं को अत्यावश्यक सेवा यानि एस्मा (ESMA) की श्रेणी मे लाया गया है । 3 माह के लिए राज्य पत्र में यह सेवाएं अत्यावश्यक घोषित की गई है।मप्र सरकार ने स्वास्थ्य से जुड़ी दस सेवाओं को एस्मा ESMA में शामिल कर दिया है। कोरोना के बढने से चिन्तित राज्य सरकार ने बड़ा निर्णय उठाया है।
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दरअसल, राजपत्र में प्रकाशित आदेश में लिखा है कि “राज्य सरकार को यह (ESMA) समाधान हो गया है कि लोकहित में यह आवश्यक तथा समीचीन है कि नीचे विनिर्दिष्ट की गई अत्यावश्यक सेवा में कार्य करने से इंकार की जाने का प्रतिषेध किया जाए एवं मध्य प्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण एवं विछिन्नता निवारण अधिनियम 1979 क्रमांक 10 सन 1979 की धारा 4 की उप धारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा इस आदेश के जारी किए जाने को दिनांक में निम्नलिखित अत्यावश्यक सेवाओं में कार्य से इंकार किए जाने का प्रतिषेध करती है।
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सरकार के इस राजपत्र में आदेशित आदेश में समस्त शासकीय एवं निजी स्वास्थ्य चिकित्सा संस्थाओं में के लिए समस्त स्वास्थ्य सुविधाएं, डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्य कर्मी, स्वास्थ्य संस्थानों में स्वच्छता कार्यकर्ता ,मेडिकल उपकरणों की बिक्री, संधारण व परिवहन (transportation) , दवाइयों एवं ड्रग्स की बिक्री, परिवहन विनिर्माण, एंबुलेंस सेवाएं, पानी एवं बिजली (Electricity की आपूर्ति, सुरक्षा संबंधी सेवाएं, खाद्य एवं पेयजल प्रावधान एवं प्रबंधन बायो मेडिकल वेस्ट प्रबंधन शामिल है।