सरकार का बड़ा फैसला, किसानों को मिलेगी यह बड़ी राहत

Published on -

भोपाल| किसानों को अब उपज के भुगतान के लिए ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। क्योंकि कृषि उपज मंडियों में उपज विक्रय करने पर उसी दिन अधिकतम दो लाख रुपये का नगद भुगतान तथा इससे अधिक मूल्य होने पर शेष राशि बैंक ट्रांसफर से भुगतान सुनिश्चित कराने के निर्देश जारी कर दिये गये हैं। 

दरअसल, प्रदेश भर में किसानों को नकद भुगतान की समस्या से जूझना पड़ रहा है| कई मंडियों में किसानों को व्यापारी अभी भी 10 हजार तक नकद दे रहे हैं। शेष भुगतान एनईएफटी और चेकों के माध्यम से किसान के खातों में डाल रहे हैं। इससे किसानों को कई समस्याएं आ रही हैं।  सरकार को ऐसी शिकायत मिल रहीं थी कि आयकर कानून का हवाला देकर किसानों को 10 हजार रुपये तक ही नगद भुगतान किया जा रहा है। कुछ व्यापारियों द्वारा आयकर अधिनियम की आड़ लेकर नगद भुगतान न कर किसानों से उधारी की जाती है और खरीदी गई उपज आगे बेचकर राशि प्राप्त होने पर ही कृषकों को भुगतान किया जाता है। अब शासन ने इस सम्बन्ध में  मंडियों में उपज विक्रय पर उसी दिन दो लाख तक नगद भुगतान के निर्देश जारी किये हैं| 

MP

शासन द्वारा जारी की गई जानकारी के मुताबिक आयकर नियम-1961 की धाराओं के अंतर्गत किसानों/उत्पादकों द्वारा बेची गई कृषि उपज पर रुपये दो लाख तक अधिकतम 1,99,999/- नगद भुगतान पर पूर्ण छूट है। यह भुगतान प्राप्त करने पर कृषकों को उनका पेनकार्ड अथवा फार्म नम्बर-60 भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। कृषि उपज मंडी अधिनियम धारा-37 (2) के अनुसार मंडी प्रांगण में खरीदी गई कृषि उपज का भुगतान विक्रेता को उसी दिन मंडी प्रांगण में किया जाना जरूरी है। उसी दिन भुगतान नहीं होने की स्थिति में इसी धारा में विक्रेता को देय राशि के एक प्रतिशत रोजाना की दर से अतिरिक्त भुगतान 5 दिवस में करने का प्रावधान है। साथ ही इस अतिरिक्त अवधि में भुगतान का व्यतिक्रम होने पर मंडी अधिनियम की इसी धारा में क्रेता व्यापारी की अनुज्ञप्ति छठे दिन स्वत: रद्द मानी जायेगी। मंडी सचिव अनुज्ञा पत्र जारी करने के पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि किसानों का भुगतान हो चुका है।

यदि कोई लाइसेंसी व्यापारी अधिनियम के निर्देशों का पूर्ण परिपालन नहीं करता है तो उसके क्रय-विक्रय को रोके जाने तथा लायसेंस रद्द करने की कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं। जारी निर्देशों में उल्लेख है कि अनुज्ञप्तिधारी प्रोसेसिंग प्लांट, एकल अनुज्ञप��ति/विशिष्ट अनुज्ञप्ति क्रय केन्द्र, जहाँ पर कृषि उपज क्रय मात्रा एवं दैनिक भुगतान की मात्रा अत्यधिक रहती है और इस वजह से 2 लाख रुपये नगद भुगतान व्यवस्था संभव नहीं है, क्रय दिवस में अधिकतम संभव नगद भुगतान किया जायेगा। शेष भुगतान उसी दिन आरटीजीएस/एनईएफटी आदि से कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।


About Author

Mp Breaking News

Other Latest News