JABALPUR NEWS : भोपाल की कलियासोत नदी के 33 मीटर के दायरे में आने वाले रहवासियों के मकान तोड़ने पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। जबलपुर हाईकोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए भोपाल नगर निगम को नोटिस भी जारी किया है और 4 हफ्तों में उसका जवाब मांगा है। गौरतलब है कि भोपाल से बहने वाली कलियासोत नदी के पास अतिक्रमण करके बनाए गए मकान और अन्य निर्माणों को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने सख्ती दिखाई थी। NGT के आदेश के अनुसार कलियासोत नदी के दायरे से 33 मीटर अंदर आने वाले सभी निर्माण कार्यों को हटाया जाना है। इसी के चलते नगर निगम भोपाल के राजस्व विभाग ने कार्रवाई करते हुए सीमाकंन शुरू कर दिया था।
रेसिडेंशियल कॉम्प्लैक्स के रहवासियों ने की थी दायर
हाईकोर्ट में ये याचिका कलियासोत नदी के पास स्थित एक रेसिडेंशियल कॉम्प्लैक्स के रहवासियों ने दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि उन्होने अपने जीवन भर की जमा पूंजी से फ्लैट्स खरीदे थे लेकिन भोपाल नगर निगम उन्हें हटाने की एकपक्षीय कार्यवाही कर रहा है। हाईकोर्ट ने फिलहाल रहवासियों को हटाने की कार्यवाई पर रोक लगा दी है और मामले पर भोपाल नगर निगम को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जबलपुर हाईकोर्ट ने इस मामले पर अगली सुनवाई 4 हफ्तों बाद 9 फरवरी को तय की है।
जबलपुर से संदीप कुमार की रिपोर्ट