MP Shivraj Cabinet Meeting : प्रदेश में रविवार को कैबिनेट की बैठक आयोजित की जाएगी। जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की जाएगी। भूमिहीनों को जमीन का पट्टा देने के विषय पर बड़ी चर्चा हो सकती है। इसके अलावा घर से जल निकासी-शौचालय की व्यवस्था नहीं होने पर 5000 रूपए का अर्थदंड भी लगाया जा सकता है।
नई आबकारी नीति के प्रस्ताव पर भी चर्चा
रविवार को शिवराज कैबिनेट की बैठक आयोजित की जाएगी। कई अन्य प्रस्तावों को कैबिनेट में रखा जाएगा। कैबिनेट की बैठक में नई आबकारी नीति के प्रस्ताव भी चर्चा का विषय बन सकते हैं। आबकारी नीति को लेकर वैसे भी सरकार द्वारा नई तैयारी की गई थी लेकिन किसी वजह से मामला लंबित पड़ा हुआ है। वही 31 मार्च को शराब ठेकों की अवधि समाप्त हो जाएगी। इससे पहले नए ठेके के टेंडर की प्रक्रिया को लेकर भी कैबिनेट में विचार विमर्श किया जा सकता है। वहीं मध्यप्रदेश की सहमति बनने पर नई आबकारी नीति पर निर्णय लिया जाएगा।
नगरीय क्षेत्र के भूमिहीन व्यक्ति को पट्टा
इसके अलावा मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्र के भूमिहीन व्यक्ति को पट्टा दिया जा रहा है। पट्टा धृति अधिकारी को प्रदान करने के लिए अधिनियम 1984 में भी संशोधन किया गया है। अभी तक 31 दिसंबर 2014 तक नगरीय क्षेत्र में शासकीय भूमि पर निवास करने वाले गरीबों को आवासीय पट्टे देने का प्रावधान था, जिसे बढ़ाकर 31 दिसंबर 2000 किया जा रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई थी।
वित्त वर्ष 2023-24 के बजट कैबिनेट में आज प्रस्तुत किए जा सकते हैं
इतना ही नहीं मध्य प्रदेश के वित्त वर्ष 2023-24 के बजट कैबिनेट में आज प्रस्तुत किए जा सकते हैं।3 लाख करोड़ों रुपए से अधिक के बजट में महिलाओं और युवाओं के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। साथ ही लाडली बहना योजना, युवा नीति, आवास योजना शहीद किसान कर्मचारी और अन्य को भी शिवराज सरकार बड़ा लाभ दे सकती है। इसके लिए चुनावी वर्ष में एक अच्छा खासा बजट पेश किया जा सकता है।
ग्वालियर ग्रामीण तहसील का गठन प्रस्तावित
वही ग्वालियर जिले में लश्क,र मुरार और सिटी सेंटर तहसीलें ही है। यह नगरीय क्षेत्र के कार्य की अधिकता के कारण ग्रामीण क्षेत्र के कार्य प्रभावित हो रहे हैं ।जिसको देखते हुए ग्वालियर ग्रामीण तहसील का गठन प्रस्तावित किया गया है ग्वालियर व्यापार मेला में ऑटोमोबाइल विक्रय पर मोटरयान कर में 50% की छूट के निर्णय को भी अनु समर्थन के लिए बैठक में प्रस्तुत किया जा सकता है इसके साथ ही कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है।
आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में जल निकासी की व्यवस्था न होने पर वर्तमान अधिनियम में 3 महीने के कारावास के अलावा अर्थदंड का प्रावधान रखा गया है। सचिव समिति द्वारा इसे अव्यवहारिक मानते हुए समाप्त करने की अनुशंसा की गई थी। जिसके साथ ही नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने इसे व्यवहारिक माना है और संशोधन विधेयक के प्रारूप में इसे अनुमोदन दिया है।