मालेगांव ब्लास्ट मामले में बढ़ी BJP सांसद की मुश्किलें, हर हफ्ते कोर्ट में होना होगा पेश

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भोपाल। 

बीजेपी सांसद और मालेगांव ब्लास्ट मामले में जमानत पर बाहर चल रही साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को एनआई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने साध्वी कम से कम हफ्ते में एक दिन पेश होने के निर्देश दिए है।बता दें कि भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने बीमारी का हवाला देकर पेशी से अनुपस्थित रहने की अनुमति मांगी थी। जिसे कोर्ट ने नकार दिया। सांसद प्रज्ञा ठाकुर फिलहाल स्वास्थ्य कारणों की वजह से जमानत पर बाहर हैं। 

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दरअसल, 29 सितंबर 2008 में मालेगांव में एक बाइक में बम विस्फोट हुआ था। जिसमे 7 लोग मारे गए थे तथा 100 से ज्यादा घायल हुए थे। सरकार ने मामले की जांच एटीएस को सौपीं। 24 अक्टूबर 2008 को स्वामी असीमानंद, कर्नल पुरोहित सहित और साध्वी प्रज्ञा सिंह को गिरफ्तार किया गया था। 3 आरोपी फरार दिखाए गए थे। बाद में यह जांच एनआईए को सौंप दी गई थी। आपको बता दें कि हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव साध्वी प्रज्ञा ने भोपाल सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा। जिसमें प्रज्ञा ने दिग्विजय सिंह को हराकर 64,822 वोटों के बड़े अंतर से जीत हासिल की। 

आपको बता दें  मालेगांव ब्लास्ट केस में उन्हें जमानत तो दे दी है, लेकिन अभी दोषमुक्त नहीं किया गया है  अभी प्रज्ञा के खिलाफ UAPA (अनलॉफुल ऐक्टिविटीज प्रिवेंशन ऐक्ट) के तहत मुकदमा चल रहा है। 

बता दें कि इससे पहले मई में भी कोर्ट ऐसा कह चुका है। लेकिन कोर्ट में पेश नहीं होने की वजह से कोर्ट को अब दोबारा साध्वी प्रज्ञा से ऐसा कहना पड़ा है। कोर्ट में न पेश होने की वजह से एनआईए ने सख्ती दिखाते हुए मई के माह प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत सभी सातों आरोपियों को सप्ताह में एक बार कोर्ट के साामने पेश होने का आदेश दिया था इसके साथ यह भी कहा था कि वाजिब कारण पर ही कोर्ट इस मामले में छुट्टी देगी।


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