RTI के तहत नहीं दी जानकारी, राज्य सूचना आयोग ने टीआई पर लगाया 25 हजार का जुर्माना

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। राज्य सूचना आयोग ने आरटीआई (RTI) के तहत जानकारी न देने पर थाना प्रभारी पर कार्रवाई करते हुए 25 हजार का जुर्माना लगाया है। साथ ही डीआईजी और पोस्ट विभाग को भी कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है।

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सिंगरौली में यातायात थाना के थाना प्रभारी दीपेंद्र सिंह द्वारा रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेजे गए आरटीआई आवेदन को रिसीव न कर बिना किसी कारण के लौटा दिया गया। पुलिस थाने द्वारा बार-बार RTI की डाक लौटा दी जाती थी। इसके बाद इस मामले में राज्य सूचना आयोग ने थाना प्रभारी पर 25000 का जुर्माना लगाया गया। उन्हें एक महीने के भीतर जुर्माने की राशि भरना होगी अन्यथा अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ डीआईजी और पोस्ट विभाग को कार्रवाई के लिए निर्देश दिए गए हैं।


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श्रुति कुशवाहा

श्रुति कुशवाहा

2001 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से पत्रकारिता में स्नातकोत्तर (M.J, Masters of Journalism)। 2001 से 2013 तक ईटीवी हैदराबाद, सहारा न्यूज दिल्ली-भोपाल, लाइव इंडिया मुंबई में कार्य अनुभव। साहित्य पठन-पाठन में विशेष रूचि।

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