भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। राज्य सूचना आयोग ने आरटीआई (RTI) के तहत जानकारी न देने पर थाना प्रभारी पर कार्रवाई करते हुए 25 हजार का जुर्माना लगाया है। साथ ही डीआईजी और पोस्ट विभाग को भी कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है।
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सिंगरौली में यातायात थाना के थाना प्रभारी दीपेंद्र सिंह द्वारा रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेजे गए आरटीआई आवेदन को रिसीव न कर बिना किसी कारण के लौटा दिया गया। पुलिस थाने द्वारा बार-बार RTI की डाक लौटा दी जाती थी। इसके बाद इस मामले में राज्य सूचना आयोग ने थाना प्रभारी पर 25000 का जुर्माना लगाया गया। उन्हें एक महीने के भीतर जुर्माने की राशि भरना होगी अन्यथा अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ डीआईजी और पोस्ट विभाग को कार्रवाई के लिए निर्देश दिए गए हैं।
पुलिस थाने द्वारा बार-बार RTI की डाक लौटा दी जाती थी। थानेदार ने कहा गया कि डाक सिविल ड्रेस में कोई व्यक्ति लौटा देता था।पोस्टमैन से चिट्ठी भी लिखवा लाए। पर दलील काम नहीं आई। थानेदार पर ₹25000 का जुर्माना लगाया गया। साथ ही DIG और पोस्ट विभाग को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है। pic.twitter.com/HMo9FRPJSi
— Rahul Singh 🇮🇳 (@rahulreports) August 10, 2021