भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम के बाद प्रचलन में आये इलेक्ट्रिक व्हीकल (Electric Vehicle) अब तेजी से बढ़ रहे हैं। पुरानी और स्थापित वाहन निर्माता कंपनियां भी पेट्रोल डीजल के वाहनों की जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल (Electric Vehicle) बनाने पर ज्यादा फोकस कर रही हैं। लेकिन अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग के लिए अलग से चार्जिंग स्टेशनों की सुविधा नहीं है इसलिए इसको खरीदने वाले लोग घरेलू बिजली मीटर से ही इसे चार्ज करते हैं। मगर अब मध्य प्रदेश सरकार इसे लेकर सख्त हो गई है।
मप्र सरकार (MP Government) ने कहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का उपयोग करने वालों को उसे चार्ज करने के लिए अब अलग से बिजली कनेक्शन लेना अनिवार्य होगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल का उपयोग करने वाले यदि घरेलू, कृषि अथवा अन्य प्रयोजन से लिये गये बिजली कनेक्शन का उपयोग वाहन चार्ज करने के लिए करते हैं तो विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 की उपधारा 2 के तहत ई-रिक्शा/ई-वाहन एवं संबंधित उपकरणों को जब्त कर सख्त कार्यवाही की जाएगी।
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मप्र ऊर्जा विभाग (MP Energy Department) के प्रमुख सचिव संजय दुबे ने कहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का उपयोग करने वालों को विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दरों पर अलग मीटर के माध्यम से ही विद्युत का उपयोग करना होगा। वाहनों के चार्जिंग के लिए उपयुक्त श्रेणी में त्वरित कनेक्शन दिये जाएंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति जो मीटर को बायपास कर या विद्युत चोरी कर अपना इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज करते पाए जाते हैं तो ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी।
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गौरतलब है कि मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत वाहनों के चार्जिंग के लिए बिजली की पृथक से दरें निर्धारित की गई हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करने वाले उपयोगकर्ताओं एवं राज्य शासन की समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण करने के बाद स्थापित किए जाने वाले विद्युत वाहन चार्जिंग स्टेशनों को पृथक से विद्युत कनेक्शन लेना अब अनिवार्य कर दिया गया है।