LOCKDOWN-3 : मप्र में किस जोन में कितनी मिलेगी छूट, पढ़िए पूरी जानकारी

भोपाल| मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में भी लॉकडाउन (Lockdown) दो सप्ताह आगे बढ़ा दिया गया है | मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chauhan) ने प्रदेश को सम्बोधित करते हुए यह एलान किया| उन्होंने कहा भारत सरकार की गाइडलाइन (Guideline) अनुसार हमने कोरोना को परास्त करने के लिए आगामी 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया है, परंतु इस लॉकडाउन का स्वरूप अलग होगा। सीएम ने कहा भारत के दूरदर्शी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विश्व के एकमात्र ऐसा नेता हैं, जिन्होंने देश में कोरोना संकट पर लगभग नियंत्रण कर लिया है। कोरोना संकट से जहां बड़े-बड़े राष्ट्र धाराशयी हो गए हैं, हमारी स्थिति बेहतर है। हमें कोरोना से डरना नहीं है, थकना नहीं है, लड़ना है और जीतना है तथा आप सभी के सहयोग से हम शीघ्र ही कोरोना को परास्त कर देंगे।

सभी जोन में यह गतिविधियां रहेंगी बंद
प्रदेश को रैड जोन, ऑरेंज जोन, तथा ग्रीन जोन (Red Zone, Orange Zone, and Green Zone) में बाँटा गया है। सभी जोन में प्रतिबंधित गतिविधियों में सभी प्रकार की हवाई यात्रा, रेल सेवाएं, अंतर्राज्यीय बस सेवाएं, एक राज्य से दूसरे राज्य में आवागमन, सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान (ऑनलाइन अध्ययन को छोड़कर), सिनेमा हाल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, स्पोर्टस काम्पलेक्स, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार, ऑडिटेरियम, सामुदायिक भवन तथा इनके समरूप अन्य स्थान शामिल हैं। स्वास्थ्य, पुलिस, शासकीय अधिकारी, स्वास्थ्य कर्मी, लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए आवश्यक हॉस्पिलिटी सेवाओं को छोड़कर अन्य हॉस्पिलिटी सेवाएं प्रतिबंधित रहेंगी। इसी प्रकार सामाजिक, राजनैतिक, खेलकूद संबंधी, साहित्यिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम एवं अन्य गतिविधियां भी प्रतिबंधित होंगी। सभी धार्मिक स्थान, पूजन स्थल बंद रहेंगे। सभी जोन में 60 वर्ष की आयु से अधिक के नागरिक, दिव्यांग, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे घर पर ही रहेंगे और केवल अत्यावश्यक कार्य या स्वास्थ्य संबंधी कारणों से ही घर से बाहर जा सकेंगे। इसी प्रकार शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक, आवश्यक सेवाओं को छोड़कर, लोगों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।


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न्यूज डेस्क, Mp Breaking News

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