Lok Sabha Election 2024 : लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान 7 मई को होगा इसके लिए निर्वाचन आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं, तीसरे चरण में मध्य प्रदेश की 9 लोकसभा सीटों पर सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मतदान होना है, इन सीटों पर कल 5 मई की शाम 6 बजे से चुनाव प्रचार बंद हो जायेगा।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया है कि संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदान समाप्ति के निर्धारित समय के 48 घण्टे पहले से चुनाव प्रचार बंद करने का प्रावधान है। प्रचार-प्रसार समाप्त होने की समय-सीमा के बाद बाहरी क्षेत्र के व्यक्तियों को, जो उस लोकसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता नहीं हैं, उन्हें वह निर्वाचन क्षेत्र छोड़ना होगा। इसे सुनिश्चित करने के लिए सघन निगरानी अभियान चलाया जाता है।
मतदाता के पास पहुंचाई जा रही मतदाता सूचना पर्ची
मतदान के तृतीय चरण में मुरैना, भिण्ड (अजा), ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल, राजगढ़ और बैतूल (अजजा) संसदीय क्षेत्र में 7 मई को मतदान होगा। यहाँ पर कुल एक करोड़ 77 लाख 52 हजार 583 मतदाता हैं। इनमें से एक करोड़ 68 लाख 31 हजार 603 मतदाताओं को मतदाता सूचना पर्ची वितरित की जा चुकी हैं।
QR कोड वाली मतदाता सूची में मतदाता के लिए जरूरी सभी जानकारी
राजन ने बताया कि अगले दोनों चरणों के मतदान वाले लोकसभा क्षेत्रों के सभी मतदाताओं को क्यूआर कोड वाली मतदाता सूचना पर्ची वितरित की जा रही है। इस क्यूआर कोड वाली मतदाता सूचना पर्ची से मतदाता अपने मतदान केन्द्र का नाम, पता, क्रमांक, लोकेशन, राज्य और जिले का वोटर हेल्पलाइन नम्बर जैसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त कर सकेंगे।
वोटर पर्ची नहीं तो जाएं बीएलओ के पास
निर्वाचन आयोग ने कहा है कि यदि किसी मतदाता को वोटर पर्ची नहीं मिली है, तो वह अपना वोटर आईडी कार्ड लेकर अपने मतदान केंद्र के बीएलओ के पास जाएं। वहाँ बने मतदाता सहायता केंद्र में वोटर आईडी दिखाएं। यहाँ बीएलओ आपकी मतदाता सूचना पर्ची दे देंगे।
13 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज दिखाकर मतदाता कर सकेंगे मतदान
यदि किसी मतदाता के पास मतदाता सूचना पर्ची नहीं है और उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज है, तो 13 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज दिखाकर मतदाता मतदान कर सकेंगे। मतदाता फोटोयुक्त वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पेन कार्ड, दिव्यांग यूनिक आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा जॉब कार्ड, पेंशन दस्तावेज (फोटो सहित), पासपोर्ट, पासबुक (फोटो सहित बैंक/डाकघर द्वारा जारी), फोटोयुक्त सर्विस पहचान पत्र (केन्द्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी), सांसद, विधायक को जारी आधिकारिक पहचान पत्र, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड (श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी) में से कोई भी एक दस्तावेज दिखाकर मतदाता अपना मतदान कर सकते है।