सार्वजनिक स्थानों पर मूर्तिया विसर्जन, जुलूस पर प्रतिबन्ध, कलेक्टर ने जारी किये आदेश

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट| कलेक्टर भोपाल (Bhopal Collector) अविनाश लवानिया (Avinash Lavania) ने धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए कोविड-19 महामारी की रोकथाम की दृष्टि से धार्मिक त्योहार का आयोजन सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिबंधित कर दिए है।

जारी आदेश में कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए सार्वजनिक रूप से नदियों, तालाबों तथा अन्य स्रोतों पर आम जनता एकत्रित होना प्रतिबंधित किया जाता है। सार्वजनिक स्थलों पर व्यक्तिगत रूप से मूर्ति विसर्जन करना पूर्णता प्रतिबंधित रहेगा । श्री गणेश मूर्ति को घर पर ही विसर्जन किया जाए। वैकल्पिक तौर पर नगर निगम द्वारा मूर्तियों को वार्ड वार टेंकरो, वाहनों में एकत्र कर विसर्जन कार्य की व्यवस्था की जाएगी । इस आदेश का उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।


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न्यूज डेस्क, Mp Breaking News

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