MP Panchayat Election : मध्य प्रदेश में चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनावी कार्यक्रम घोषित कर दिए गए हैं। 5 जनवरी 2023 को इसके लिए मतदान होना है। शुक्रवार को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनावी कार्यक्रम घोषित करने के साथ ही संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है।
जनपद सदस्य के लिए EVM से वोटिंग
दरअसल मध्य प्रदेश में 63300 पंच पद के रिक्त स्थानों पर 5 जनवरी को मतदान होना है। इसके साथ ही सरपंच के 200 और जनपद सदस्य के 9 पदों के लिए भी वोटिंग कराई जाएगी। चुनावी नियम के तहत पद का चुनाव मतपत्र से होगा जबकि सरपंच और जनपद सदस्य के लिए ईवीएम मशीन से वोटिंग कराई जाएगी।
चुनावी कार्यक्रम घोषित
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनावी कार्यक्रम घोषित किए जाने के साथ ही कहा गया है कि निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन और नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने का कार्य 15 दिसंबर 2022 से शुरू होगा।इसके अलावा नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख 22 दिसंबर रखी गई है। निर्देशन पत्र की जांच 23 दिसंबर को होगी। उम्मीदवारों के नाम वापसी की अंतिम तिथि 26 दिसंबर रखी गई है। उम्मीदवारों को प्रतीक चिन्हों का आवंटन भी 26 दिसंबर को किया जाएगा।
5 जनवरी को मतदान, 9 जनवरी को परिणाम
क्षेत्रों में मतदान 5 जनवरी 2023 को होगा पंच पद के लिए काउंटिंग मतदान समाप्ति के तुरंत बाद मतदान केंद्रों पर किया जाएगा। जबकि सरपंच जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के लिए काउंटिंग 9 जनवरी 2023 की सुबह 8:00 बजे से विकासखंड मुख्यालय पर ईवीएम से की जाएगी। राज्य निर्वाचन अधिकारी की मानें तो जनपद पंचायत सदस्य के परिणाम 9 जनवरी को जबकि जिला पंचायत सदस्य के परिणाम 10 जनवरी 2023 को घोषित होंगे।
61936 पंच, 122 सरपंच से 9 जनपद पंचायत सदस्य के लिए उपचुनाव
मामले में आयोग के सचिव राकेश सिंह का कहना है कि 61936 पंच, 122 सरपंच से 9 जनपद पंचायत सदस्य के लिए उपचुनाव कराए जा रहे हैं। इनमें से 1364 पंच और 78 सरपंच के कार्यकाल समाप्त हो चुके हैं। जिनके लिए भी चुनाव कराए जाने हैं।