MP: पंचायत प्रतिनिधियों की विवेकाधीन निधि बढाई गई, आदेश जारी

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भोपाल।

बीते दिनों कमलनाथ सरकार ने पंचायत प्रतिनिधियों की विवेकाधीन निधि बढ़ाने का ऐलान किया था। अब इस संबंध में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने निधि बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके अंतर्गत जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य लाभांवित होंगें। पंचायत प्रतिनिधियों की लम्बे समय से यह मांग सरकार से थी, जिसे प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने पूरा कर दिया है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यह बहुत अहम फैसला माना जा रहा है, जिसका आने वाले समय में फायदा मिलना तय है।

दरअसल, बीते दिनों राजधानी भोपाल के भेल दशहरा मैदान में पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण सम्मेलन पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कार्यक्रम के शुरु होते ही ऐलान किया था कि जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की विवेकाधीन निधा बढ़ाई जाएगी।साथ ही कहा गया था कि पंचायत सचिवों को भी  वित्तीय अधिकार दिए जाएंगे।इस संबंध में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने निधि बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए हैं। प्रदेश सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायतराज संगठन की मांग पर जिला व जनपद पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को दी जाने वाली निधि बढ़ा दी है।वही त्रिस्तरीय पंचायतराज संस्थाओं के निर्वाचित सदस्यों के अधिकार बढ़ाए जाने को लेकर भी विभाग में मंत्री कमलेश्वर पटेल की देखरेख में तैयारियों को अंतिम रूप देने का काम तेजी से चल रहा है। बताया जा रहा है कि अगले सप्ताह कुछ आदेश भी जारी हो सकते हैं।

आदेश के अनुसार,  जिला पंचायत अध्यक्षों को अब 25 की जगह 50 लाख रुपए की निधि मिलेगी। इसे वे जिले में विकास कार्यों पर अपनी सुविधा के हिसाब से खर्च करने की सिफारिश कर सकेंगे। इसी तरह जनपद पंचायत के अध्यक्षों को 20 लाख रुपए की सालाना निधि मिलेगी।  इसमें जिला पंचायत के उपाध्यक्ष को 20 लाख और सदस्य को 15 लाख रुपए की निधि दी गई है। इसी तरह जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष को 10 लाख और सदस्य को 5 लाख रुपए की निधि मिलेगी। 


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