MP News: किसानों के लिए जरुरी खबर, 4 अप्रैल तक बंद रहेंगी यह मंडिया

Pooja Khodani
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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के किसानों (Farmers) के लिए जरुरी खबर है। इंदौर संभाग के खरगोन जिले (Khargone District) में आज से 2 अप्रैल तक लगातार 6 दिनों तक दोनों मंडियां बंद रहेगी। वही लॉकडाउन (lockdown 2021) के चलते भोपाल (Bhopal) की करोंद मंडी भी अगले 7 दिनों में सिर्फ 2 दिन ही खुलेगी।इसके तहत किसान 29 मार्च से 4 अप्रैल के बीच सिर्फ 30 मार्च और 31 मार्च को ही अपनी फसल करोंद मंडी में बेच सकेंगे।

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मंडी सचिव रामवीर किरार ने बताया कि 28 मार्च से 2 अप्रैल तक क्रमश: होली, धुलेंडी एवं रंगपंचमी होने के कारण कपास एवं अनाज मंडी में नीलामी कार्य बंद रहेगा। वहीं शनिवार को भी बैंक बंद होने से मंडियों में नीलामी कार्य बंद था। मंडी सचिव किरार ने बताया कि इस संबंध में मंडी व्यापारी संघ द्वारा नीलामी कार्य बंद रखने का आवेदन प्रस्तुत किया है। मंडी सचिव किरार ने सभी किसानों से कहा कि वे अवकाश के दिनों में अपनी उपज विक्रय के लिए न लाएं।

वही इंदौर संभाग (Indore Division) के बुरहानपुर जिला कलेक्टर (Burhanpur Collector) प्रवीण सिंह ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 अंतर्गत व्यापक लोकहित के दृष्टिकोण से जन-सामान्य के स्वास्थ्य एवं लोक शांति को बनाए रखने के उद्देश्य से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्राम शेखापुर तहसील खकनार जिला बुरहानपुर की राजस्व सीमा क्षेत्र में लॉकडाउन लगाया है।

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जारी आदेशानुसार ग्राम शेखापुर में किसी भी व्यक्ति का घर से बाहर निकलना पूर्णतः निषेधित रहेगा अर्थात सभी लोग अपने-अपने घरों में अंदर ही रहेंगे। किसी भी माध्यम से आने वाले बाहरी लोगों का आगमन निषेधित रहेगा। इसी तरह ग्राम शेखापुर की सीमा में निवासरत नागरिकों का भी जिले की सीमा से बाहर जाना निषेधित रहेगा। शेखापुर ग्राम में सभी शासकीय, अशासकीय कार्यालय, व्यवसायिक एवं औद्योगिकी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। ट्रांसपोर्ट के सभी साधन जैसें-बसें, टैक्सी, ऑटो, रिक्शा, ई-रिक्शा, सायकल, कार का संचालन निषिद्ध रहेगा। ग्राम शेखापुर में समस्त निर्माण कार्य तथा समस्त धार्मिक स्थल संपूर्णतया बंद रहेंगे।

कोई भी व्यक्ति उक्त आदेशों का उल्लघंन करता है तो उस पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधान के तहत कानूनी कार्यवाही के साथ आईपीसी की धारा 188 और अन्य कानूनी प्रावधान लागू होते है, जिसके तहत कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश दिनांक 29 मार्च, 2021 की रात्रि 12 तक लागू रहेगा।


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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)

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