भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (MP News) में शीघ ही ग्रामीण परिवहन नीति (Rural Transport Policy) धरातल पर दिखाई देगी। परिवहन विभाग (MP Transport Department) के अधिकारियों ने इसका रोडमैप तैयार कर लिया है। शासन के निर्देश पर ग्रामीण परिवहन नीति के लिए विदिशा जिले को पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में चुना गया है। जिले के ग्रामीण क्षेत्र में 01 मई से ग्रामीण परिवहन नीति लागू होगी। 6 महीने तक इसका अध्ययन किया जायेगा और उसके बाद पूरे प्रदेश में लागू किया जायेगा।
पचमढ़ी में पिछले महीने हुई कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chauhan) ने ग्रामीणों के परिवहन की परेशानी को दूर करने के लिए ग्रामीण परिवहन नीति बनाने की बात कही थी , मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप परिवहन विभाग ने नीति तैयार की और उसे परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कैबिनेट के सामने रखा जिसकी स्वीकृति की जानकारी उन्होंने खुद मीडिया को दी। ग्रामीण परिवहन नीति के पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में विदिशा जिले का चयन किया गया।
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सरकार की स्वीकृति मिलते ही परिवहन विभाग ने ग्रामीण परिवहन नीति पर काम शुरू कर दिया। परिवहन आयुक्त मुकेश जैन (Transport Commissioner Mukesh Jain) विदिशा पहुंचे और उन्होंने अपने विभाग के अधिकारियों के साथ विदिशा जिला प्रशासन के अधिकारियों एक साथ बैठक की। विदिशा कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में परिवहन आयुक्त मुकेश जैन ने बताया कि ग्रामीण परिवहन नीति को अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषक संस्थान भोपाल के सहयोग से तैयार किया गया है। इसमें रूरल ट्रांसपोर्ट क्रेडिट मॉडल (RTC) को 01 मई 2022 से6 महीने तक पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में विदिशा जिले में क्रियान्वित किया जायेगा।
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इस नीति के तहत विदिशा जिले के कुल 76 ग्रामीण मार्गों को चिन्हित किया गया है जिसकी कुल लम्बाई 1513 किलोमीटर है इन ग्रामीण मार्गों के आसपास 546 गांव हैं जिनकी जनसंख्या लगभग 4,70,523 है जिसे ग्रामीण परिवहन नीति का लाभ मिलेगा।
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परिवहन आयुक्त मुकेश जैन ने बताया कि ग्रामीण परिवहन नीति के तहत 7 + 1 से 20 + 1 सीटर वाहन चलाने की अनुमति होगी। खास बात ये है कि ग्रामीण परिवहन नीति के तहत ग्रामीण परिवहन सेवा (Rural Transport Service) के लिए संचालित वाहनों को मासिक मोटरयान कर (Monthly Motor Vehicle Tax) में छूट दी जाएगी। इसके अलावा ग्रामीण परिवहन सेवा में चलने वाले वाहनों के संचालकों द्वारा इकठ्ठा किये गए रूरल ट्रांसपोर्ट क्रेडिट (RTC) के विरुद्ध निर्धारित मूल्य के अनुसार प्रोत्साहन राशि अगले 6 महीने तक वाहन संचालक को दी जाएगी।
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परिवहन आयुक्त ने कहा कि ग्रामीण परिवहन नीति के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 76 चिन्हित मार्गों पर परिवहन सेवा उपलब्ध कराने वाले वाहन संचालक विदिशा जिले के परिवहन कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं, इसके परमिट की प्रक्रियाको सरल किया गया है, छुट्टी के दिनों में भी आवेदन लिए जायेंगे। परिवहन आयुक्त के साथ बैठक में विदिषा कलेक्टर उमाशंकर भार्गव, एसपी मोनिका शुक्ला सहित परिवहन विभाग के अधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद थे।