भोपाल। संविधान संशोधन विधेयक के अनुसमर्थन को लेकर मध्यप्रदेश विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र गुरुवार से प्रारंभ होगा। आधिकारिक जानकारी के अनुसार 16 और 17 जनवरी को दो दिवसीय विशेष बैठकों के दौरान विधि और विधायी कार्य मंत्री पी सी शर्मा द्वारा संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित संविधान (एक सौ छब्बीसवां संशोधन) विधेयक 2019 लोक सभा एवं राज्य सभा की कार्यवाहियां तथा उक्त संशोधन के अनुसमर्थन के लिए प्राप्त राज्य सभा सचिवालय की सूचना पटल पर रखेंगे। इसके तहत अनुसूचित जाति-जनजाति के लिए लागू आरक्षण की अवधि दस साल और बढ़ाई जाएगी। वहीं, एंग्लो इंडियन को विधानसभा सदस्य मनोनीत करने का प्रावधान भी इस संकल्प के पारित होने पर समाप्त हो जाएगा।
इसके उपरांत शर्मा निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे। यह सभा भारत के संविधान के उस संशोधन का निम्नलिखित शर्त के अध्यधीन रहते हुए अनुसमर्थन करेगी, जो संविधान के अनुच्छेद 368 के खण्ड (2) के परन्तुक के खंड (घ) की व्यात्ति के अंतर्गत आता है और संसद के दोनों सदनों द्वारा यथापारित संविधान संशोधन विधेयक 2019 द्वारा किए जाने के लिए प्रस्तावित है। संविधान के अनुच्छेद 334 के खंड (ख) के प्रावधान की अवधि 10 वर्ष और बढ़ाई जाये।