Driving Licence: अब बिना RTO टेस्ट के बनेगा ड्राइविंग लाइसेंस, जानें क्या है नए नियम

Pooja Khodani
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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। अब देश में ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence) बनवाना और भी आसान हो गया है। इसके लिए अब आपको ना कोई टेस्ट देना होगा और ना ही आरटीओ के चक्कर लगाने पड़ेंगे।अब आप मान्यता प्राप्त ड्राइविंग स्कूल से वाहन चलाना सीखकर और टेस्ट देकर ही लाइंसेस प्राप्त कर सकते हैं।  इस संबंध में रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री (Road Transport Ministry) ने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नए रूल को नोटिफाइ कर दिया है, हालांकि नए नियम एक जुलाई 2021 से लागू होंगे।

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नये नियम के मुताबिक़, अब आपको ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल(Driving Training  School) में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और यहां पर ड्राइविंग टेस्ट (Driving Licence Test) पास करने के बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। इस स्थिति में आपको किसी आरटीओ में जाकर ड्राइविंग टेस्ट की जरूरत नहीं होगी।ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट की पूरी प्रक्रिया का इलेक्ट्रॉनिक ब्योरा रखा जाएगा । ये नया नियम जुलाई से शुरू हो जाएगा।

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इतना ही नहीं मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि इसके लिए मोटर वाहन कानून, 1988 के तहत इन केंद्रों पर ‘रेमिडियल’ और ‘रिफ्रेशर’ पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए जाएंगे। मंत्रालय ने मान्यता प्राप्त चालक प्रशिक्षण केंद्रों के लिए अनिवार्य नियम अधिसूचित कर दिए हैं। इस प्रकार के मान्यता प्राप्त ड्राइविंग सेंटर्स से गाड़ी चलाने की ट्रेनिंग लेने के बाद चालकों को ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence) पाने में मदद मिलेगी, हालांकि मान्यता 5 साल के लिए लागू रहेगी और इसे रिन्यू किया जा सकेगा। हल्के मोटर वाहन चालक ड्राइविंग कोर्स की अवधि अधिकतम 4 सप्ताह में 29 घंटे की होगी।

 


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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)

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