इंदौर, डेस्क रिपोर्ट। अब अगर कोई व्यक्ति रेल्वे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है या फिर गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त रहता है, उसे रेल्वे में नौकरी नहीं मिलेगी, रेलवे ने गैरकानूनी एक्टिविटीज में शामिल पाए जाने वाले कैंडिडेट़्स पर आजीवन रोक लगाने का फैसला लिया है। रेल्वे ने हाल ही में यह फैसला लिया है, यानि की ऐसे कैंडिडेट्स जो किसी भी तरह का विरोध दर्ज कराने के लिए पटरियां उखाड़ते हैं, ट्रेन रोकते हैं, रेलवे की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं या ऐसी कोई एक्टिविटी में शामिल पाए जाते हैं, जो गैरकानूनी है, उन्हें कभी भी रेलवे की नौकरी नहीं मिलेगी। अगर वह रेल्वे में निकले किसी पद के लिए आवेदन भी करेगे तो जांच में उनके ऐसी गतिविधियों में लिप्त मिलते ही उन्हे रिजेक्ट कर दिया जाएगा।
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इस आदेश के बाद रेलवे ने गैर तकनीकि पदों पर निकाली 36 हजार भर्तियों के लिए अप्लाई करने वाले 7 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट किया है। सभी की जांच भी शुरू हो गई है। रेल मंत्रालय के मुताबिक ऐसी जानकारी मिली है कि रेलवे की नौकरी की चाह रखने वाले कुछ उम्मीदवार गैरकानूनी एक्टिविटी में शामिल हैं। रेल रोकना, पटरियों पर प्रदर्शन अनुशासनहीनता है। स्पेशल एजेंसीज की मदद लेकर पटरियों पर प्रदर्शन और हंगामा करने वाले के VIDEO की जांच की जाएगी। पुलिस एक्शन लिया जाएगा। कैंडिडेट्स को रेलवे की नौकरी के लिए आजीवान प्रतिबंधित भी किया जा सकता है, रेल्वे का यह आदेश लागू कर दिया गया है, अब रेल्वे की हर भर्ती में इसे फॉलो किया जाएगा।