Shivraj Cabinet Meeting : शिवराज कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी

Pooja Khodani
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narottam misdhra

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। आज मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान Shivraj Singh Chauhan) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) में कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसमें सबसे अहम लव जिहाद के खिलाफ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2020 (Freedom of Religion Act 2020) के अलावा मिलावट पर आजीवन कारावास और अनुपूरक ‌बजट समेत कई अध्यादेश (Ordinance) को मंजूरी दी गई। MP विधानसभा (MP Assembly) का सत्र स्थगित होने के कारण यह सभी कानून अध्यादेश के माध्यम से तत्काल प्रभाव से लागू किए गए है।

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कैबिनेट बैठक की ब्रीफिंग करते हुए गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा (Narottam Mishra) ने बताया कि मप्र धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक-2020 को आज अध्यादेश के रूप में #Cabinetmeeting ने अपनी मंजूरी दे दी है। अध्यादेश को राज्यपाल आनंदी बेन पटेल (Governor Anandi Ben Patel) की मंजूरी मिलते ही यह कानून के रूप में प्रदेश में लागू हो जाएगा। अनुमति मिलते ही यह लागू हो जाएगा इसमें कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा बैठक में दंड विधि (मध्यप्रदेश संशोधन) अध्यादेश को भी मंजूरी दी गई है। इसमें यह व्यवस्था है कि मिलावट करने वाले को अब आजीवन कारावास की सजा तक हो सकती है।

नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि खाद्य पदार्थ और दवाओं में मिलावट पर आजीवन कारावास की सजा के प्रावधान का अध्यादेश भी #Cabinet ने मंजूर कर दिया है। इसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 272, 273, 274, 275 और 276 में संशोधन कर आजीवन कारावास का प्रावधान किया है।राज्यपाल की अंतिम मंजूरी मिलते ही यह नया कानून भी प्रदेश में लागू हो जाएगा।

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नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि भोपाल (Bhopal) के कोलार थाने में धर्म और पहचान छिपाकर धोखाधड़ी से शादी करने की शिकायत की पड़ताल कराई जा रही है। यदि जांच में मामला #lovejihaad से जुड़ा पाया गया तो #धर्म_स्वातंत्र्य_कानून-2020 के तहत पहली #FIR दर्ज की जाएगी।

उज्जैन (Ujjain) पथराव की घटना को लेकर कहा कि जिस घर से पत्थर आएंगे, वहीं से पत्थर निकाले जाएंगे। उज्जैन में हुए पथराव के मामले में यही किया गया है। कांग्रेस (Congress) हमेशा से तुष्टिकरण और ध्रुवीकरण की राजनीति (Politice) करती आई है। उज्जैन की घटना में भी वही कर रही है।

कैबिनेट बैठक में इन 12 अध्यादेशों को मिली मंजूरी

  • मंत्रि-परिषद ने पूर्व में अनुमोदित, मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक को, मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश,2020 के रूप में प्रभावशील करने के विभागीय प्रस्ताव को अनुमोदित किया तथा अध्यादेश जारी करने के लिए आनुषांगिक विधिक कार्यवाही हेतु गृह विभाग को अधिकृत किया।
  • मंत्रि-परिषद ने पूर्व में अनुमोदित, मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (संशोधन ) विधेयक,2020 को मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (संशोधन) अध्यादेश, 2020 के रूप में प्रभावशील करने का विभागीय प्रस्ताव का अनुमोदन किया तथा आनुषांगिक विधिक कार्यवाही करने हेतु लोक सेवा प्रबंधन विभाग को अधिकृत किया गया।
  • मंत्रि-परिषद ने पूर्व में अनुमोदित, मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) विधेयक, 2020 को मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2020 के रूप में प्रभावशील करने के विभागीय प्रस्ताव का अनुमोदन किया तथा आनुषांगिक विधिक कार्यवाही करने के लिये पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को अधिकृत किया गया।
  • मंत्रि-परिषद ने पूर्व में अनुमोदित, मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) 2020 विधेयक को मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन)अध्यादेश, 2020 के रूप में प्रभावशील करने के विभागीय प्रस्ताव का अनुमोदन किया तथा आनुषांगिक विधिक कार्यवाही हेतु वाणिज्यिक कर विभाग को अधिकृत किया गया।
  • मंत्रि-परिषद ने पूर्व में अनुमोदित मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट उपकर (संशोधन) विधेयक, 2020 को मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट उपकर (संशोधन) अध्यादेश, 2020 के रूप में तथा मध्यप्रदेश हाई स्पीड डीजल उपकर (संशोधन) विधेयक, 2020 को मध्यप्रदेश हाई स्पीड डीजल उपकर (संशोधन) अध्यादेश, 2020 के रूप में प्रभावशील करने के विभागीय प्रस्ताव का अनुमोदन किया तथा आनुषांगिक विधिक कार्यवाही करने हेतु वाणिज्यिक कर विभाग को अधिकृत किया गया।
  • मंत्रि-परिषद ने पूर्व में अनुमोदित, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2020 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश, 2020 के रूप में प्रभावशील करने के विभागीय प्रस्ताव का अनुमोदन किया तथा आनुषांगिक विधिक कार्यवाही करने हेतु सहकारिता विभाग को अधिकृत किया गया।
  • मंत्रि-परिषद ने पूर्व में अनुमोदित दण्ड विधि (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 को दण्ड विधि (मध्यप्रदेश संशोधन)अध्यादेश, 2020 के रूप में प्रभावशील करने का विभागीय प्रस्ताव का अनुमोदन किया तथा आनुषांगिक विधिक कार्यवाही करने हेतु विधि और विधायी कार्य विभाग को अधिकृत किया गया।
  • मंत्रि-परिषद ने पूर्व में अनुमोदित, मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 को मध्यप्रदेश भोज(मुक्त) विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2020, डाँ. बी.आर.अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 को डाँ. बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2020 तथा पंडित एस.एन. शुक्ला विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 को पंडित एस.एन.शुक्ला विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2020 के रूप में प्रभावशील करने के विभागीय प्रस्ताव का अनुमोदन किया तथा आनुषांगिक विधिक कार्यवाही करने के लिये उच्च शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया।
  • मंत्रि-परिषद ने पूर्व में अनुमोदित ,मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2020 श्री अरबिन्दो विश्वविद्यालय, इन्दौर एवं महाकौशल विश्वविद्यालय, जबलपुर की स्थापना को, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन अध्यादेश, 2020 श्री अरबिन्दो विश्वविद्यालय, इन्दौर एवं महाकौशल विश्वविद्यालय, जबलपुर की स्थापना के रूप में प्रभावशील करने का विभागीय प्रस्ताव का अनुमोदन किया तथा आनुषांगिक विधिक कार्यवाही करने के लिये उच्च शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया।

 

 

 


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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)

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