Shivraj Cabinet Meeting : शिवराज कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी

narottam misdhra

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। आज मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान Shivraj Singh Chauhan) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) में कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसमें सबसे अहम लव जिहाद के खिलाफ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2020 (Freedom of Religion Act 2020) के अलावा मिलावट पर आजीवन कारावास और अनुपूरक ‌बजट समेत कई अध्यादेश (Ordinance) को मंजूरी दी गई। MP विधानसभा (MP Assembly) का सत्र स्थगित होने के कारण यह सभी कानून अध्यादेश के माध्यम से तत्काल प्रभाव से लागू किए गए है।

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कैबिनेट बैठक की ब्रीफिंग करते हुए गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा (Narottam Mishra) ने बताया कि मप्र धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक-2020 को आज अध्यादेश के रूप में #Cabinetmeeting ने अपनी मंजूरी दे दी है। अध्यादेश को राज्यपाल आनंदी बेन पटेल (Governor Anandi Ben Patel) की मंजूरी मिलते ही यह कानून के रूप में प्रदेश में लागू हो जाएगा। अनुमति मिलते ही यह लागू हो जाएगा इसमें कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा बैठक में दंड विधि (मध्यप्रदेश संशोधन) अध्यादेश को भी मंजूरी दी गई है। इसमें यह व्यवस्था है कि मिलावट करने वाले को अब आजीवन कारावास की सजा तक हो सकती है।


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Pooja Khodani

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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)