भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। हाल ही में शिवराज कैबिनेट (Shivraj Cabinet) में नगरीय निकायों के अध्यक्ष और महापौर के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने के लिए मध्यप्रदेश नगर पालिक विधि अध्यादेश (Madhya Pradesh Municipal Law Ordinance) को मंजूरी दी थी और अब नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने इस प्रस्ताव को राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेज दिया है।
दरअसल, सत्ता में आते ही एक के बाद एक शिवराज सरकार (Shivraj Government) ने पिछली कमलनाथ सरकार (Kamalnath Government) के फैसलों को एक के बाद एक बदलना शुरु कर दिया है। इसमें एक फैसला महापौर और नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव पार्षदों के बीच से कराने का भी फैसला था , जिसे शिवराज सरकार ने पलट दिया है, जिसके तहत अब जनता ही महापौर और नगर पालिका अध्यक्ष को चुनेगी।हाल ही में कैबिनेट बैठक में नगरीय निकायों के अध्यक्ष और महापौर के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने के लिए मध्यप्रदेश नगर पालिक विधि अध्यादेश को मंजूरी दी गई थी, लेकिन उसे विधानसभा से मंजूरी न मिलने पर वह अभी लागू नहीं हुआ है।इसके लिए राज्य सरकार अब सरकार अध्यादेश लाने की तैयारी में है।वही निकाय चुनाव के छह माह पहले वार्ड परिसीमन करने का संशोधन भी अध्यादेश में शामिल होगा।इसके लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने प्रस्ताव राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेज दिया है, वहां से मंजूरी मिलते ही आगे की प्रक्रिया शुरु की जाएगी।