भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। भोपाल में बैंक की ब्लाइन्ड अधिकारी के साथ रेप के मामलें में कोर्ट ने आरोपी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है, मामलें की सुनवाई करने के बाद फैसला सुनाते हुए जज ने कहा कि नेत्रहीन महिला के साथ आरोपी ने रेप किया है, इसलिए उदारता का अपनाया जाना उचित नहीं है। पुलिस के लिए चैलेंज बने इस केस को सुलझाना भी पुलिस के लिए बेहद मुश्किल भरा था। दरअसल आरोपी चोर साहूलाल कौल उर्फ मनोज है और इस ब्लाइन्ड महिला अधिकारी के घर चोरी की नियत से घुसा था, महिला के पति किसी काम से दूसरे शहर में थे और महिला घर में अकेली थी, चोर ने जब ब्लाइन्ड महिला को घर में अकेले देखा तो उसेक साथ दुष्कर्म किया और फिर सोने के जेवर और मोबाईल लेकर फरार हो गया।
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महिला के पति जब घर वापस लौटे तो महिला ने उसके साथ हुई घटना उन्हे बताई जिसके बाद दंपति ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई, मामला दर्ज होने के बाद पुलिस के लिए चुनौती थी कि वह कैसे इस चोर को पकड़े क्युकी महिला ब्लाइन्ड थी और चोर की पहचान करना मुश्किल था लेकिन कहो की गलती ही उसके ऊपर भारी पड़ गई दरअसल चोर मनोज ने महिला का मोबाईल चुराया था और पुलिस ने उसी मोबाईल की लोकेशन से मनोज को पकड़ा, आरोपी साहूलाल कौल उर्फ मनोज मूलत: उड़ीसा का रहने वाला है। घटना के समय वह भोपाल में गुनलाब नगर 12 नंबर बस स्टाप पर रहता था। पुलिस ने साहूलाल को पकड़ा और उसकी आवाज से महिला ने उसे पहचान लिया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और जब रिमांड पर लेकर उससे पूछताछ की गई तो उसने सच उगल दिया।
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कोरोना महामारी की पहली लहर के दौरान लगाए गए लॉक डाउन में 17 अप्रैल 2020 को भोपाल के शाहपुरा थाना क्षेत्र में वह इस नेत्रहीन बैंक अधिकारी के घर में चोरी की नीयत से घुसा था। महिला को अकेला और नेत्रहीन देखकर उसके साथ उसने धमकी देकर दुष्कर्म किया,पुलिस ने पीड़िता के चोरी हुए मोबाइल की लोकेशन के आधार पर आरोपी को पकड़ा। पुलिस ने आरोपी के पास से मोबाइल, गहने जब्त किए। इसके बाद पीड़िता से उसकी आवाज की पहचान कराई। डीएनए की जांच में आरोपी के खिलाफ साक्ष्य जुटाए गए।