MP-Transgenders in government jobs in the state : मध्यप्रदेश में सरकार ने शुक्रवार को एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया है, शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए घोषणा की है कि अब प्रदेश मे सरकारी नौकरी में ट्रांसजेंडर्स को भी बराबरी का मौका मिलेगा, सरकारी पदों पर सीधी भर्ती में उन्हें सामान्य केंडिडेट की तरह ही बराबरी का अवसर मिलेगा। इसके लिए बाकायदा सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है।
सरकारी विभागों में सीधी भर्ती में ट्रांसजेंडर को मौका
मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी विभागों में सीधी भर्ती में ट्रांसजेंडर को मौका देगी, सरकार ने यह फैसला लेते हुए साफ कर दिया कि अब प्रदेश में ट्रांसजेंडर को भी रोजगार के समान अवसर मिल सकेंगे, सरकार ने रोजगार के समान अवसर अधिनियम के तहत ये फैसला किया है, आदेश संबंधित जानकारी लेने के लिए अब ट्रांसजेंडर का ऑप्शन रखना अनिवार्य होगा, यही नहीं बल्कि दस्तावेजों में भी ट्रांसजेंडर का ऑप्शन दिखाया जाएगा। राज्य सरकार ने सभी विभाग प्रमुखों को इस संबंध में आदेश जारी कर सरकारी विभागों की सीधी भर्ती में ट्रांसजेंडर शब्द को भी शामिल करने के लिए कहा है।
ये है आदेश
अब तक ट्रांसजेंडर को किसी भी सरकारी नौकरी में भर्ती का अधिकार नहीं था, लेकिन सरकार के इस फैसले के बाद अब उन्हें सरकारी नौकरी में सीधी भर्ती का मौका मिल सकेगा, राज्य सरकार के जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य शासन ने शासकीय दस्तावेजों में जहां भी लिंग संबंधी जानकारी का उपयोग किया जाना है, वहां अब पुरुष/महिला के साथ उभयलिंगी (Mail/Femail/Transgender) का भी उपयोग होगा, राज्य शासन की सीधी भर्ती के पदों में भी उभयलिंगी व्यक्ति (Transgender) को भी अवसर प्रदान करने का प्रावधान किया गया है, मध्यप्रदेश उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम-2021 के नियम-12 “रोजगार में समान अवसर’’ के उप नियम-1 में राज्य शासन द्वारा की जाने वाली सीधी भर्तियों के प्रक्रम में यह लागू होगा।