नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा

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 शेख रईस | बुरहानपुर। 

बुरहानपुर अति. जिला अभियोजन अधिकारी/ विशेष लोक अभियोजक रामलाल रन्‍धावे द्वारा अभियोजित प्रकरण में विशेष सत्र न्‍यायालय श्री राजेश नंदेश्‍वर विशेष न्‍यायाधीश (लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012) बुरहानपुर द्वारा आरोपी सुरेश उर्फ गोलू पिता रामनाथ कोरकू उम्र 19 वर्ष, निवासी ग्राम रहमानपुरा, जिला बुरहानपुर को 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 24000 रूपये का अर्थदण्ड के जुर्माने से दंडित किया गया।  

       प्रकरण की विस्‍तारपूर्वक जानकारी देते हुये अति. जिला अभियोजन अधिकारी/ विशेष लोक अभियोजक रामलाल रन्‍धावे द्वारा बताया कि घटना दिनांक 25-03-2017 से पूर्व अभियोक्‍त्री जो की 16 वर्षिय अव्‍यस्‍क थी फरियादी के घर ग्राम साजनी में महमानी के लिए आयी थी उक्‍त घटना दिनांक को शाम को 6.00 बजे अज्ञात व्‍यक्ति उसे बहलाफुसला कर भगा कर ले गया था फरियादी ने थाना खकनार में रिपोर्ट दर्ज करायी थी जिस पर थाने के अपराध क्र. 104/17 धारा 363 भादवि की एवं गुम इंसान की रिपोर्ट भी दर्ज की गयी थी इसके पश्‍चात अभियोक्‍त्री को अभियुक्‍त सुरेश उर्फ गोलू के कब्‍जे से बरामद किया गया एवं पूछताछ में अभियोक्‍त्री  ने बताया कि अभियुक्‍त सुरेश ने अपहरध करने के पश्‍चात उसके साथ बार-बार बलात्‍कार करता था। विवेचना पश्‍चात पुलिस विवेचक ने आरोपी के विरूद्ध 363, 376 (2)(एन) भादवि, एवं धारा 5/6 लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत चालान माननीय न्‍यायालय में पेश किया।

प्रकरण में सफलतापूर्वक पैरवी अति. जिला अभियोजन अधिकारी/विशेष लोक अभियोजक श्री रामलाल रन्‍धावे द्वारा करते हुए उन्‍होने विचारण पश्चात आरोपी को धारा 363 भादवि में 5 वर्ष सश्रम कारावास एवं 2000 अर्थदण्‍ड, धारा 366 भादवि में 5 वर्ष सश्रम कारावास एवं 2000 अर्थदण्‍ड, 376 (2)(एन) भादवि. में 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 10000 अर्थदण्‍ड, धारा 5(ठ) एवं सहपठित धारा 6 लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 10000 रूपये का अर्थदण्ड से दंडित कराया। समस्‍त साजये एवं दण्‍ड एक साथ भुगताए जाने का आदेश न्‍यायालय द्वारा दिया गया।धारा 357 द.प्र.स. के तहत 20000 रूपये प्रतिकर के रूप में पीडिता को दिलाए जाने का आदेश मा. न्‍यायालय द्वारा दिया गया।


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