डबरा, सलिल श्रीवास्तव। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने आगामी स्थानीय निकाय के चुनाव में नगर पालिका परिषद डबरा में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव पर स्थगन आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि इस मामले में अंतिम सुनवाई अप्रैल में की जाएगी। इस बीच यदि राज्य शासन डबरा नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष का चुनाव कराना चाहता है तो उसे अपने नोटिफिकेशन में बदलाव करना होगा और रोटेशन के हिसाब से अनुसूचित जाति पुरुष वर्ग के लिए पूर्व में आरक्षित इस पद के लिए किसी अन्य वर्ग को यह पद आरक्षित कर चुनाव करा सकता है।
दरअसल, डबरा नगर पालिका अध्यक्ष पद पर पिछले 25 सालों से अनुसूचित जाति महिला और पुरुष के लिए आरक्षित की जाती रही है। जबकि याचिकाकर्ता का कहना था कि अनुच्छेद 243 टी में स्पेसिफिक प्रोविजन किया गया कि रोटेशन वाइज अध्यक्ष पद को आरक्षित किया जाएगा। इस पर नगर पालिका अधिनियम में विशेष का प्रावधान किया गया। इसे लेकर 1999 में रोटेशन को लेकर नियम भी बनाए गए। याचिकाकर्ता रवि शंकर बंसल का कहना था कि नगर पालिका अधिनियम में रोटेशन प्रक्रिया का पालन नहीं हो रहा था। जिसके कारण समाज के अन्य वर्ग अध्यक्ष पद के दावेदार होते हुए भी चुनाव नहीं लड़ पा रहे थे व अन्य वर्ग प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रहे थे। इसे लेकर उन्होंने दिसंबर 2020 में जनहित याचिका हाईकोर्ट में दायर की थी। जिस पर गुरुवार को हाईकोर्ट ने अनुसूचित जाति पुरुष वर्ग के लिए आरक्षित डबरा नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव पर स्थगन जारी किया है।