Damoh News: महिला बाल विकास ने पुलिस के साथ मिलकर रुकवाया बाल विवाह, पढ़ें पूरी खबर

बच्चों की शादी को गैरकानूनी और अमान्य माना जाता है। भारतीय कानून में बाल विवाह अवैध घोषित किया गया है।

Sanjucta Pandit
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Damoh News : मध्य प्रदेश के दमोह जिले से बड़ी खबर सामने आई है, जहां महिला बाल विकास को मड़ियादो के मोटे महादेव मंदिर में नाबालिग बेटी की शादी की सूचना मिली थी। जिसपर आगे कदम बढ़ाते हुए पुलिस की मदद से मौका स्थल पर पहुंचकर शादी को रुकवाया गया। इसके साथ ही परियोजना अधिकारी हटा शिव राय के निर्देश पर टीम ने थाना प्रभारी मड़ियादो ब्रजेश पांडे थाना प्रभारी मड़ियादो ब्रजेश पांडे के सहयोग से परिजनों को समझाया गया।

बताया कम उम्र में शादी करने के दुष्परिणाम 

बता दें कि मड़ियादो के मोटे महादेव मंदिर में चंदेना निवासी बेटी की शादी छतरपुर जिले निवासी लड़के के साथ हो रही थी। तभी जैसे ही महिला बाल विकास को बेटी के नाबलिग होने की स्थिति की सूचना मिली। टीम ने पुलिस की मदद से वहां पहुंचकर शादी रुकवाई। टीम ने बधु और वर दोनों पक्षों को कम उम्र में शादी करने के दुष्प्रभाव और दुष्परिणाम बताए। साथ ही दोनों की शादी बालिग होने पर करने की अपील की। जिसके बाद दोनों पक्ष शादी नहीं करने पर राजी हुए। वहीं, पुलिस और महिला बाल विकास द्वारा आगे की कार्रवाई की गई।

बाल विवाह है गंभीर मुद्दा

इस दौरान आरक्षक निशांत वैष्णव, शाहबाज खान और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उपस्थित रहीं। बता दें कि बच्चों की शादी को गैरकानूनी और अमान्य माना जाता है। भारतीय कानून में बाल विवाह अवैध घोषित किया गया है। यह एक सामाजिक और गंभीर मुद्दा है। इससे बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है।

दमोह, दिनेश अग्रवाल


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Sanjucta Pandit

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मैं संयुक्ता पंडित वर्ष 2022 से MP Breaking में बतौर सीनियर कंटेंट राइटर काम कर रही हूँ। डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन और बीए की पढ़ाई करने के बाद से ही मुझे पत्रकार बनना था। जिसके लिए मैं लगातार मध्य प्रदेश की ऑनलाइन वेब साइट्स लाइव इंडिया, VIP News Channel, Khabar Bharat में काम किया है।पत्रकारिता लोकतंत्र का अघोषित चौथा स्तंभ माना जाता है। जिसका मुख्य काम है लोगों की बात को सरकार तक पहुंचाना। इसलिए मैं पिछले 5 सालों से इस क्षेत्र में कार्य कर रही हुं।

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