सिविल सर्जन समेत तीन सोनोग्राफी मशीन संचालकों को जारी होंगे नोटिस

दतिया/सत्येन्द्र सिंह रावत| जिले में अल्ट्रासाउंड कराने वाली महिलाओं के फार्मों की ऑनलाइन प्रविष्टि न किए जाने पर कलेक्टर रोहित सिंह ने नाराजगी जताते हुए ऐसे अल्ट्रासाउंड मशीन संचालकों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिला अस्पताल में इस प्रक्रिया का पालन ना किए जाने को गंभीरता से लेते हुए सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक डॉ. डी.के. गुप्ता को भी कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने यह निर्देश यहां संपन्न हुई पी.सी.एण्ड पी.एन.डी.टी. एक्ट की जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए।

समिति के नोडल अधिकारी डॉ. डी.के. सोनी ने कलेक्टर का ध्यान आकर्षित कराते हुए बताया कि जिले में अल्ट्रासाउंड कराने वाले मरीजों के नियत फार्मो की ऑनलाइन प्रविष्टि नहीं की जा रही है। कलेक्टर ने इस प्रक्रिया का पालन कराने तथा जिला अस्पताल में लंबित फार्मों की ऑनलाइन इंट्री कराने के भी सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक को निर्देश दिए। कलेक्टर ने साफ शब्दों में कहा कि जहां-जहां इस तरह के फार्मों की ऑनलाइन इंट्री का पालन नहीं किया जा रहा है, वहां की अल्ट्रासाउंड मशीनों का पंजीयन रद्द किए जाने की कार्यवाही की जाए। बैठक में मेडीकल कॉलेज में एक नई अल्ट्रासाउंड मशीन एवं जिला अस्पताल में एक नई अल्ट्रासाउंड मशीन का पंजीयन किए जाने का अनुमोदन किया गया।


About Author
न्यूज डेस्क, Mp Breaking News

न्यूज डेस्क, Mp Breaking News