देवास, सोमेश उपाध्याय। देवास शहर सहित पूरे जिले में कौओं की मौतों का सिलसिला जारी है। जिले में बीते 24 घंटे के अंदर अगल अलग क्षेत्रों में बड़ी संख्या में कौओं की मौत हो गई। बागली में तीन दिन में करीब 25 कौओं की मौत होने की बात सामने आई है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी चंद्रमौली शुक्ला ने जिले के सोनकच्छ विकासखंड के गंधर्वपुरी में बर्ड फ्लू के संक्रमण से बचाव के लिए एक किलोमीटर की परिधि के क्षेत्र में कुक्कुट बाजार, चिकन बाजार के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 ( 2 ) के तहत यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है।
जारी आदेश अनुसार जिले में अत्यधिक संख्या में कौओं के मरने के उपरांत मृत कौओं के सेम्पल एवं पोल्ट्री फार्म से सेम्पल लेकर राज्य स्तरीय प्रयोगशाला में परीक्षण हेतु भेजा गया था। परीक्षण उपरांत प्रयोगशाला से प्रतिवदेन प्राप्त हुआ है कि ग्राम गंधर्वपुरी विकासखण्ड सोनकच्छ से जिन मृत कौओं का सेम्पल भेजा गया था, उन सेम्पलों की जांच में संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। अत: मध्यप्रदेश शासन के पशुपालन विभाग द्वारा जारी निर्देश के क्रम में बर्ड फ्लू के संक्रमण की रोकथाम हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करता हूं।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश अनुसार संक्रमित क्षेत्र ग्राम गंधर्वपुरी विकासखण्ड सोनकच्छ के 01 किलोमीटर की परिधि के क्षेत्र में कुक्कुट बाजार, चिकन मार्केट आदि को तत्काल आगामी 07 दिवस तक के लिए बंद किया गया है। संक्रमित क्षेत्र में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत सोनकच्छ द्वारा पशुपालन विभाग की टीम के साथ साफ-सफाई, कुक्कुट बाजार, चिकन मार्केट, पोल्ट्री फार्म आदि में डिस्इंफेक्शन और सेनेटाईजेशन करवाया जाये। यह आदेश संक्रमित क्षेत्र के 01 किलोमीटर की परिधि में स्थित समस्त पोल्ट्री, फार्मस, अंडे एवं चिकन व्यवासायियों को संबोधित है और चूंकि इसकी तामिली प्रत्येक व्यवसायी, संस्थान, दुकान संचालकों पर सम्यक रूपेण करना और उसकी सुनवाई संभव नहीं है। अत: यह आदेश एक पक्षीय रूप से जारी किया जाता है।
कलेक्टर ने आदेश में हुए कहा है कि आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है। अनुभाग क्षेत्र में संबंधित एसडीएम, एसडीओ (पी) आदेश का पालन सुनिश्चित कराएंगे। उल्लंघन की स्थिति में भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 188 एवं महामारी संशोधन अधिनियम 2020 के अंतर्गत कार्यवाही कर उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया जाए। यह आदेश आज दिनांक 08/01/2021 से आगामी आदेश तक लागू होगा। सभी जगह टीम ने सुरक्षा इंतजामों के साथ सभी कौओं को डिस्पोज किया।