Dhar Bhojshala ASI Survey: मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित भोजशाला में जारी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के सर्वे पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम निर्देश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि ASI के सर्वे की रिपोर्ट पर बिना SC के अनुमति के बिना कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
परिसर में भौतिक खुदाई नहीं की जाए
विवादित भोजशाला परिसर की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ नोटिस जारी किया है, जिसमें ASI को विवादित स्थल का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया गया था। SC की तरफ से अंतरिम निर्देश में कहा गया है कि परिसर में किसी भी प्रकार की भौतिक खुदाई नहीं की जाएगी, जिससे स्थल का स्वरूप परिवर्तन हो जाए। साथ ही कहा है कि मेरी अनुमित के बगैर ASI की रिपोर्ट के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। SC ने यह आदेश 11 मार्च को हाई कोर्ट की तरफ से दी गई वैज्ञानिक सर्वेक्षण के खिलाफ मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसायिटी की याचिका पर दिया है।