Electricity: बिजली बिल न भरने पर आम उपभोक्ताओं पर कार्यवाही, सरकारी महकमों को 50% छूट!

Pratik Chourdia
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इंदौर, डेस्क रिपोर्ट। यूं तो आम उपभोक्ताओं (common consumers) से बिजली बिल (electricity bill) की वसूली के लिए तमाम नियम कायदे बनाए गए हैं जिनको न मानने पर कार्यवाही तक कर दी जाती हैं। मगर इस तरह की सख्ती अन्य विभागों की तरह बिजली विभाग (electricity department) में भी आम जनता के लिए ही है क्योंकि सरकारी महकमों (government departments) के आगे इनकी एक नहीं चलती। कार्यवाही तो छोड़िए, बिजली बिल के करोड़ों रुपए बकाया होने पर बिजली कंपनी छूट तक दे रही है। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी (PKVVCL) ने सरकारी विभागों के लिए बिजली बिल का भुगतान करने पर अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट देने की बात कही है। यह छूट 31मार्च 2021 तक का बाकी बिल जमा करने पर दी जाएगी।

आपको बता दें कि पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के इंदौर-उज्जैन संभागों के अंतर्गत आने वाले सरकारी विभागों पर चार सौ करोड़ रुपए से ज़्यादा का बिल बाकी है। इंदौर नगर निगम पर ही 150 करोड़ रुपए का बिजली बिल बाकी है। इसके अलावा सरकारी बकायादारों में नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को करीब 50 करोड़ का बिल और पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग को भी लगभग 50 करोड़ का बिजली बिल देना बाकी है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग और पुलिस विभाग भी इस लाइन में पीछे नहीं है। बिजली विभाग को इन दोनों से भी 5-5 करोड़ का बिजली बिल वसूलना है।

हाल ही में ऊर्जा सचिव ने बिजली कंपनियों को सरकारी विभाग से वसूली के आदेश दिए हैं। यूं तो आम उपभोक्ताओं का बिजली कनेक्शन बिजली बिल जमा होने की तारीख निकलते ही काट दिया जाता है लेकिन उक्त सभी सरकारी विभागों के साथ अन्य कई सरकारी विभाग बकायादारों की लिस्ट में शामिल हैं तब भी इन पर कोई कार्यवाही नहीं होती।


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CTO & Digital Head of MP Breaking News

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