गुना, संदीप दीक्षित। गुना (guna) जिले में एक जून से कोरोना कर्फ्यू (Corona curfew) में बड़ी छूट दी जा रही है। जिसमें स्कूल, कॉलेज, सिनेमाघर जैसे भीड़-भाड़ वाले संस्थानों को छोड़कर सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को छूट दी गई है। हालांकि शहर के बाजार सम-विषम फार्मूले के आधार पर खोले जाएंगे। अलग-अलग संस्थानों के लिए अलग-अलग दिन तय किए गए हैं। वहीं शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक जिले में जनता कर्फ्यू रहेगा। इसके अलावा रोजाना रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाईट कर्फ्यू लागू किया गया है। कर्फ्यू में छूट को लेकर रविवार दोपहर जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक हुई। जिसमें यह निर्णय लिया गया है।
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गुना कलेक्टर फ्रेंक नोबल ए. द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले में वैवाहिक कार्यक्रमों के लिए कम से कम तीन दिन पहले अनुमति लेना होगी और समारोह में सिर्फ 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। अतिथियों की सूची आयोजक को एसडीएम कार्यालय में जमा करना होगी। वहीं किसी भी एक स्थान पर 6 से अधिक लोगों को एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। ज्यादा संक्रमण वाले क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की छूट नहीं रहेंगी।
यह गतिविधियां होंगी प्रतिबंध से मुक्त
गुना जिले में रोजाना जनता कर्फ्यू के दिन को छोड़ सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक केमिस्ट, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन दुकानें, किराना दुकानें, फल, फूल और सब्जियां, डेयरी एवं दुग्ध केंद्र, आटा चक्की, पशु आहार की दुकानें, सभी कृषि गतिविधियों और खाद-बीज की दुकानों को खोलने की अनुमति रहेगी।
सोमवार, बुधवार और शुक्रवार
इन तीन दिनों में सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक कपड़ा, रेडीमेड, फुटवियर, बर्तन, सर्राफा, टेलरिंग, जनरल स्टोर, लगेज एवं रेडीमेड फर्नीचर, हेयर कटिंग एवं मोची की दुकानें खुल सकेंगी।
मंगलवार, बुधवार एवं शुक्रवार
सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक इलेक्ट्रीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, बिल्डिंग मटेरियल, ऑप्टीकल्स, स्टेशनरी, फोटोकॉपी, हार्डवेयर, टायर की दुकानें, ऑटो पार्ट्स, वाहन सर्विस सेन्टर, टेंट हाउस, मिठाई, बेकरी एवं बताशें की दुकानें खुल सकेंगी।
निजी और सरकारी कार्यालय
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के मुताबिक गुना जिले के सभी निजी कार्यालय कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 100 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे। वहीं सिविल निर्माण कार्य भी कोविड नियमों का पालन करने के साथ खुलेंगे।
रेस्टोरेंट एवं भोजन, होटल
सुबह 10 बजे से रात्रि 8 बजे तक रेस्टोरेंट और भोजन 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे। रेस्टोरेंट में बैठने की कुल क्षमता के 50 प्रतिशत की उपस्थिति रह सकती है। इनका समय भी सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक रहेगी।
कृषि उपज मंडी
जिले की सभी कृषि उपज मंडियों में अन्य प्रदेश एवं अन्य जिलों का माल आना प्रतिबंधित रहेगा। वहीं कृषि उपज मंडियों में सोमवार, मंगलवार, बुधवार को कृषकों द्वारा गेहूं, सोयाबीन एवं सरसों की फसल डाक नीलामी के लिए लाई जाएगी। डाक नीलामी का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक एवं दोपहर 2.30 बजे से सायं 5 बजे तक रहेगा। गुरुवार, शुक्रवार को कृषकों द्वारा उक्त दिवस में चना, मक्का, धनिया एवं अन्य कृषि जिस की डाक नीलामी होगी। डाक नीलामी का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक एवं दोपहर 2.30 बजे से सांय 5 बजे तक रहेगा।
आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी, बसों में बैठेंगे आधे यात्री
इसके अलावा आवश्यक सेवाओं को कोई रोक-टोक नहीं रहेगी। वहीं बसों का संचालन शुरु कर दिया गया है। लेकिन इनमें 50 प्रतिशत यात्री ही बैठ सकेंगे। ई-कॉमर्स कम्पनियों को भी आवश्यक सेवाओं के लिए अनुमति रहेगी।