रिश्वतखोर पंचायत सचिव को चार साल की जेल, 10 हजार रुपए का जुर्माना

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गुना|

पंचायत सचिव को रिश्वत लेना इतना भारी पड़ा कि अब उसे जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा| मामला गुना जिले से है, जहां विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) ने रिश्वत लेते पकड़े गए एक पंचायत सचिव को चार साल कैद और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला पांच साल पुराना है|  


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