ग्वालियर, अतुल सक्सेना। एमपी हाईकोर्ट (MP High Court) के आदेश के बाद अब पुलिस ने बिना हेलमेट पहने वाहन चलाने वालों के खिलाफ एक्शन शुरू (Police in action after HC order) कर दिया है। ग्वालियर में आज पुलिस के आला अधिकारी सहित ट्रैफिक पुलिस का अमला सड़कों पर उतरा और चलानी कार्यवाही (helmet campaign) की।
ग्वालियर एसपी अमित सांघी के निर्देश के बाद आज ग्वालियर में एडिशनल एसपी (ट्रैफिक) मृगाखी डेका के नेतृत्व में सीएसपी (ट्रैफिक) विक्रम सिंह कनपुरिया और उनकी टीम (gwalior traffic police) ने शहर के नदी गेट, फूलबाग चौराहा तथा गोले के मंदिर चौराहे पर बिना हेलमेट दो पहिया वाहन चलाने वाले चालकों के खिलाफ चलानी कार्यवाही (Challans for those driving without helmet) की।
इस कार्यवाही में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने अपने विभाग के कर्मचारियों को भी नहीं बक्शा। ट्रैफिक पुलिस ने शनिवार को एक ही दिन में बिना हेलमेट वाहन चलने वालों के 387 चालान बना कर 96750/- रुपये का शमन शुल्क वसूला। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अब से चालानी कार्यवाही लगातार जारी रहेगी।
गौरतलब है कि पुलिस मुख्यालय भोपाल ने पिछले दिनों मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जबलपुर मुख्य बेंच में दायर एक याचिका की सुनवाई का हवाला देते हुए भोपाल और इंदौर के पुलिस कमिश्नर एवं सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को पत्र जारी करते हुए दो पहिया वहाँ चालकों के लिए हेलमेट को अनिवार्य करने के आदेश जारी किये थे। आदेश में पीलीयन राइडर का भी जिक्र किया गया है।