भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ दायर परिवाद ख़ारिज

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ग्वालियर । जिला न्यायालय में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ दायर परिवाद को जेएमएफसी कोर्ट ने खारिज कर दिया है। परिवाद दायर करने वाले याचिकाकर्ता के मुताबिक कोर्ट ने यह परिवाद तीन बिंदुओं पर खारिज किया है जिससे वे संतुष्ट नहीं है और जेएमएफसी कोर्ट के फैसले को सेशन कोर्ट में चुनौती देंगे ।

दरअसल पिछले साल भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह ने रायपुर के एक कार्यक्रम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को चतुर बनिया कहकर संबोधित किया था ।यह खबर उस समय मीडिया की सुर्खी रही थी। इसी को आधार बनाते हुए अधिवक्ता उमेश बौहरे ने अमित शाह के खिलाफ परिवाद दायर किया था। कोर्ट का यह भी कहना था कि अधिनियम1950 की धारा 6 के मुताबिक इस परिवाद को दायर करने के पहले अनुमति की जरूरत थी जो नहीं ली गई है और परिवादी भी मौके पर मौजूद नहीं था। याचिकाकर्ता उमेश बौहरे का कहना है कि उन्होंने सोच विचार करने के बाद याचिका दायर की थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ किसी भी तरह की टिप्पणी अवैधानिक है। इसीलिए उन्होंने भाजपा अध्यक्ष को पक्षकार बनाते हुए यह परिवाद दायर किया था। क्योंकि जेएमएफसी कोर्ट ने यह परिवाद खारिज किया है इसलिए वे निचली अदालत के फैसले को सेशन कोर्ट में चुनौती देंगे।


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