ग्वालियर, अतुल सक्सेना। प्रदेश में 28 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव (BY Election) की तैयारियां चुनाव आयोग के साथ साथ जिला प्रशासन ने भी शुरू कर दी हैं। ग्वालियर जिले में भी तीन सीटों पर उपचुनाव होना है। इसके मद्देनजर प्रशासन ने चुनावी सभाओं के लिये स्थान तय कर दिए गए हैं।
ग्वालियर नगर सीमा एवं डबरा विधानसभा क्षेत्र में सभाओं के लिए 17 स्थल निर्धारित किये गए हैं। इसी तरह डबरा व पिछोर इत्यादि कस्बों में भी चुनावी सभाओं के लिये स्थान निर्धारित किए गए हैं। इन सभा स्थलों पर राजनैतिक दल एवं अभ्यर्थी, प्राधिकृत अधिकारियों से अनुमति लेकर सभायें कर सकेंगे। सभाओं के दौरान कोविड गाइडलाइन (Covid guideline) का पालन करने के निर्देश भी इस आदेश में दिए गए हैं। सभा में सम्मिलित होने वाले सभी अभ्यर्थी व उनके अभिकर्ता, कार्यकर्ता एवं अन्य व्यक्तियों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही सभा स्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना होगा।
जिले के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र-15 ग्वालियर, 16-ग्वालियर पूर्व एवं 19-डबरा (अजा.) में उप निर्वाचन होना है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए कार्यक्रम के अनुसार जिले में 3 नवम्बर को मतदान और 10 नवम्बर को मतगणना होगी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कौशलेन्द्र विक्रम सिंह द्वारा विधानसभा निर्वाचन को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के मकसद से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत आदेश जारी कर सभा स्थल निर्धारित किए है। कलेक्टर ने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि सभा की अनुमति “पहले आओ पहले पाओ” के सिद्धांत पर मिलेगी। अर्थात यदि एक स्थल के लिये एक ही तिथि और एक ही समय के लिये किसी राजनैतिक दल अथवा प्रत्याशी द्वारा अनुमति माँगी जाती है तो प्रथम आवेदन कर्ता को सभा की अनुमति दी जायेगी।
जिला दण्डाधिकारी ने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि निर्गत अनुमति बिना पूर्व सूचना के किसी भी समय निरस्त की जा सकेगी। साथ ही सभा के आयोजकों को अनिवार्यत: इस बात का पालन करना होगा कि वह सभा में विघ्न डालने वाले या अव्यवस्था फैलाने वाले लोगों से स्वयं न निपटें, अपितु ड्यूटी पर तैनात पुलिस बल की सहायता प्राप्त करें। सभाओं और नुक्कड़ सभाओं पर होने वाला व्यय राजनैतिक दलों/अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय में सम्मिलित किया जायेगा। आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के तहत दण्डनीय होगा।
ग्वालियर नगर निगम सीमा में निर्धारित सभा स्थल
जिला दण्डाधिकारी कौशलेन्द्र विक्रम सिंह द्वारा ग्वालियर शहर में स्थित फूलबाग मैदान क्रमांक-एक, लक्ष्मीबाई स्मारक के सामने फूलबाग मैदान क्रमांक-2, रामलीला मैदान मुरार, बारादरी चौराहा मुरार, सिंहपुर रोड की ओर जाने वाले मार्ग पर, सदर बाजार मुरार चौराहा विजयाराजे सिंधिया कन्या महाविद्यालय ग्वालियर की ओर जाने वाले मार्ग पर, एसएएफ मैदान, इन्टक मैदान हजीरा, पाताली हनुमान के पास मनोरंजनालय के बगल में नगर निगम पार्क मेला ग्राउण्ड शामिल है। इनके अलावा दहशरा मैदान ठाठीपुर, कोटेश्वर मंदिर के पास का मैदान और सेवानगर पार्क को चुनावी सभा के लिये चिन्हित किया गया है।
डबरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत इन स्थानों पर हो सकेंगी सभायें
अनुविभाग डबरा के अन्तर्गत डबरा में बस स्टेण्ड, पिछोर में कालिन्दी मेला परिसर, पुरानी कृषि उपज मंडी समिति डबरा का प्रांगण, नवीन कृषि उपज मंडी समिति भितरवार रोड़ डबरा प्रांगण एवं कृषि उपज मंडी समिति प्रांगण पिछोर में सभाएं हो सकेंगी।
इनसे लेनी होगी सभाओं की अनुमति
नगर निगम ग्वालियर के अन्तर्गत सभाओं की अनुमति के लिए अपर जिला दण्डाधिकारी तथा अनुविभाग डबरा में अनुविभागीय दण्डाधिकारी को अधिकृत किया गया है। आदेश में कहा गया है कि सभा की अनुमति प्राप्त करने के लिये सभा दिनांक से अधिकतम चार दिवस पूर्व आवेदन प्रस्तुत करना होगा। निर्वाचन आयोग द्वारा नामांकित सूची के स्टार प्रचारकों के मामले में यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। प्रत्येक मैदान पर सभा की अनुमति प्रात: 8 बजे से 10 बजे तक तथा अपरान्ह 2 बजे से 4 बजे एवं सांय काल 8 से 10 बजे तक के ब्लॉक में दी जायेगी। यदि एक स्थान के लिए एक ही तिथि और एक ही समय के लिए अनुमति चाही जाती है, तो ऐसी अनुमति प्रथम आवेदन कर्ता को दी जायेगी। लाउड स्पीकर आदि की अनुमति पृथक से लेनी होगी।
नुक्कड़ सभाओं के लिए यह व्यवस्था रहेगी
निर्धारित सभा स्थलों के अलावा ग्रामीण क्षेत्र अन्य स्थानों पर नुक्कड़ सभा हेतु स्थल चयन से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि सभा के आयोजन से किसी प्रकार से यातायात बाधित न हो। नुक्कड़ सभाओं में किसी प्रकार का स्टेज, टेंट या बिछात नहीं की जा सकेगी। संबंधित राजनैतिक दल/अभ्यर्थी ऐसी सभाओं में रिक्शा ऑटो से माइक लगाकर नुक्कड़ सभा कर सकेंगे। वाहन एवं लाउड स्पीकर (माइक) की अनुमति संबंधित एसडीएम से लेनी होगी। संबंधित थाना प्रभारी द्वारा दी गई अनुमति की एक प्रति अपर जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय और संबंधित रिटर्निंग ऑफीसर को भी पृष्ठांकित करेंगे।