कोर्ट ने कहा- पहले 3000 पौधे लगाओ फिर करेंगे जमानत पर विचार, पौधरोपण में जुटे परिजन

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ग्वालियर| पौधे लगाने की शर्त पर जमानत देने का ग्वालियर हाई कोर्ट का एक और अनोखा मामला सामने आया है| अवैध उत्खनन के आरोपी को जब चौथी बार भी जमानत नहीं मिली तो परिजनों ने पौधे लगाने की शर्त पर जमानत की गुहार लगाईं| जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि पहले 3000 पौधे लगाएं और उसकी रिपोर्ट पेश करें। कोर्ट उसका सत्यापन कराएगी और फिर जमानत देने पर विचार करेगी। कोर्ट की इस शर्त पर आरोपी के परिजनों ने 3500 पौधे खरीदे और पौधरोपण किये| उनका कहना है दो दिनन में सभी पौधे लगा दिए जाएंगे| 

दरअसल, अवैध उत्खनन के आरोपी गजेंद्र रावत को हाईकोर्ट ने चौथी बार भी जमानत देने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि प्रकृति का गलत तरीके से दोहन करने वालों को राहत नहीं दी जा सकती। 23 नवंबर 2018 को विशेष न्यायालय डबरा में जमानत खारिज होने के बाद गजेंद्र रावत तीन बार और जमानत का आवेदन लगा चुके हैं। लेकिन आरोपों की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया। जिसके बाद परिजनों ने पौधे लगाने की शर्त पर जमानत की गुहार लगाई| इस पर कोर्ट ने कहा कि पहले 3000 पौधे लगाएं और उसकी रिपोर्ट पेश करें। कोर्ट उसका सत्यापन कराएगी और फिर जमानत देने पर विचार करेगी। 


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