ग्वालियर जिला कोर्ट ने तीन पुलिसकर्मियों पर FIR के निर्देश दिए, व्यापारी के साथ मारपीट और अवैध निरोध में रखने का है मामला

Gwalior News : ग्वालियर के जिला कोर्ट ने आज एक व्यापारी से मारपीट करने और उसे अवैध रूप से पुलिस थाने में निरोध में रखने यानि थाने में बंद रखने के आरोप में तीन पुलिसकर्मियों पर एफआईआर करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने ग्वालियर एसपी को जनकगंज थाने में मामला दर्ज कर मामले की निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए है। कोर्ट ने पुलिस को 1 जुलाई को पालन प्रतिवेदन के साथ कोर्ट में उपस्थित होने के निर्देश भी दिए है।

फरियादी व्यापारी आशीष जैन के वकील अंकित वशिष्ठ के मुताबिक मामला 8 दिसंबर 2022 का है, उस दिन अशोकनगर में पदस्थ सब इन्स्पेक्टर जय किशोर राजौरिया ग्वालियर आये थे उन्होंने अपनी गाड़ी मेरे पक्षकार की दुकान के सामने खड़ी कर दी और उसे हटाने के लिए कहने पर विवाद करने लगे।


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Atul Saxena

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पत्रकारिता मेरे लिए एक मिशन है, हालाँकि आज की पत्रकारिता ना ब्रह्माण्ड के पहले पत्रकार देवर्षि नारद वाली है और ना ही गणेश शंकर विद्यार्थी वाली, फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि यदि खबर को सिर्फ खबर ही रहने दिया जाये तो ये ही सही अर्थों में पत्रकारिता है और मैं इसी मिशन पर पिछले तीन दशकों से ज्यादा समय से लगा हुआ हूँ.... पत्रकारिता के इस भौतिकवादी युग में मेरे जीवन में कई उतार चढ़ाव आये, बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा लेकिन इसके बाद भी ना मैं डरा और ना ही अपने रास्ते से हटा ....पत्रकारिता मेरे जीवन का वो हिस्सा है जिसमें सच्ची और सही ख़बरें मेरी पहचान हैं ....