Gwalior News : पिछले महीने गुर्जर पंचायत के नाम पर शहर में जो हुडदंग कर जिस तरह से कानून व्यवस्था की धज्जियाँ उड़ाई गई, कलेक्ट्रेट पर पथराव हुआ, वाहनों में तोड़फोड़ की गई, शहर के कई हिस्सों की कई घंटों तक दहशत में रखा गया, प्रशासन अब ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन मूड में है, 12 अक्टूबर को एक बार फिर महापंचायत बुलाने के आह्वान को लेकर प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सामाजिक सौहार्द खराब करने वाले तथा सोशल मीडिया व अन्य प्लेटफार्म पर अफवाह फैलाने वालों पर पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी
कलेक्टर और एसपी ने ली संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस
गुर्जर समाज के आन्दोलन के बाद किरकिरी झेल चुका ग्वालियर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन अब किसी भी तरह की रिस्क लेने के मूड में नहीं है, शहर में धारा 144 प्रभावी है और कल सोमवार से आदर्श आचार संहिता भी लागू हो चुकी है ऐसे में आज कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह और एसपी राजेश सिंह चंदेल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि किसी ने भी शहर का माहौल ख़राब किया या फिर सोशल मीडिया पर या फिर किसी और प्लेटफ़ॉर्म पर अफवाह फ़ैलाने की कोशिश की तो उस बक्शा नहीं जायेगा।
पिछले महीने गुर्जर महापंचायत के नाम पर शहर में हुआ था हुड्दंग
आपको बता दें कि पिछले महीने ग्वालियर शहर में गुर्जर समाज के लोगों द्वारा आंदोलन किया गया था , महापंचायत बुलाई गई थी, जिसमें कुछ असामाजिक तत्व और अति उत्साही युवकों के द्वारा शहर में शांति व्यवस्था एवं सामाजिक सौहार्द खराब करने की कोशिश की गई थी। अब 12 अक्टूबर 2023 को पुनः ग्वालियर में महापंचायत बुलाने के नाम पर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल किये जा रहे हैं। इस संबंध में पुलिस व प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा गुर्जर समाज के पदाधिकारियों और समाज के वरिष्ठ नागरिकों से चर्चा की गई तो उनके द्वारा ग्वालियर में 12 अक्टूवर को किसी भी प्रकार की महापंचायत या आंदोलन करने की जानकारी से अनभिज्ञता जाहिर की है।
गुर्जर समाज ने दिया भरोसा, वो पुलिस और प्रशासन के साथ
समाज के गणमान्य लोगों ने इस बात का भरोसा दिलाया है कि संपूर्ण ग्वालियर अंचल का गुर्जर समाज पुलिस व प्रशासन के साथ है तथा जिले में शांति एवं सामाजिक सौहार्द बनाये रखने में पुलिस का पूर्ण सहयोग करेंगे। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में धारा 144 लागू होने से बिना अनुमति के कोई आयोजन नहीं होगा और भड़काऊ राजनीति करने वाले संगठनों को अनुमति नहीं मिलेगी। बाहर से कोई भी व्यक्ति जिले में आकर धरना प्रदर्शन या आंदोलन करने की कोशिश करेगा तो पुलिस व प्रशासन उसके खिलाफ सख्त कदम उठाएगी।
धारा 144 प्रभावी, बिना अनुमति नहीं हो सकेगा कोई भी आयोजन
गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए ग्वालियर जिले में धारा 144 लागू होने से पब्लिक प्लेस पर हथियार के साथ जाना और उनके प्रदर्शन करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इस दौरान व्हाट्सएप, ट्विटर फेसबुक जैसे सोशल अकाउंट्स पर भी किसी भी प्रकार की भड़काऊ कमेंट करना या पोस्ट करना प्रतिबंधित रहेगा। अब कहीं भी बिना अनुमति के सम्मेलन व धरना-प्रदर्शन नहीं हो सकेंगे और न ही किसी संगठन व समाज को धरना-प्रदर्शन की अनुमति दी गई है।
12 अक्टूबर के आन्दोलन को लेकर प्रशासन की अपील
प्रशासन ने शहर के लोगों से अपील की है कि 12 अक्टूवर को ग्वालियर में समाज विशेष के द्वारा आंदोलन किये जाने के संबंध में सोशल मीडिया पर प्रसारित किया जा रहा है जबकि ग्वालियर अंचल के गुर्जर समाज के गणमान्य नागरिकोें द्वारा इस प्रकार के किसी भी आयोजन करने से मना किया है। इसलिए कोई भी व्यक्ति ऐसे आंदोलन का हिस्सा न बने। ग्वालियर पुलिस सोशल मीडिया पर चल रही खबरों को लेकर सख्त है और साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों को किसी भी हालत में बर्दाश्त नही किया जाएगा।
प्रशासन ने कहा दोषी बक्शा नहीं जायेगा, निर्दोष पर कार्रवाई नहीं होगी
कलेक्टर और एसपी ने कहा कि पिछले महीने गुर्जर महा पंचायत के नाम पर जिन लोगों ने शहर की कानून व्यवस्था को बिगाड़ा था उनके खिलाफ क़ानूनी कार्रवाई की गई है और अभी की जा रही है , करीब 7 सैकड़ा लोगों के खिलाफ एफ आई आर की गई है उनकी तलाश की जा रही है, अधिकारियों ने स्पष्ट किया कोई भी दोषी बक्शा नहीं जायेगा और एक भी निर्दोष पर कार्रवाई नहीं होगी, बस सबको अफवाहों से सावधान रहना होगा।
प्रशासन ने दी ये चेतावनी
प्रशासन ने स्पष्ट किये है कि ग्वालियर पुलिस सोशल मीडिया या अन्य प्लेटफार्म पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करेगी। ग्वालियर पुलिस की साइबर सेल साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों पर पैनी नजर रखे हुए है और उन्हें चिन्हित कर सख्त कार्यवाही की जाएगी जो भी सोशल मीडिया या अन्य प्लेटफार्म पर सौहार्द बिगाड़ने का काम करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
ग्वालियर पुलिस ने की ये अपील
पुलिस ने अपील की है कि सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्वीटर, इंस्टाग्राम पर जाति, संप्रदाय या वर्ग विशेष के विरूद्ध उत्तेजनात्मक, भड़काने वाले, आपत्तिजनक पोस्ट न करें। सोशल मीडिया पर किसी के द्वारा आपत्तिजनक पोस्ट किये जाने पर उसे लाईक/कमेंट/शेयर न करें और इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें। अब कहीं भी बिना अनुमति के सम्मेलन व धरना-प्रदर्शन नहीं हो सकेंगे और न ही किसी संगठन व समाज को धरना-प्रदर्शन की अनुमति दी गई है। ग्वालियर जिले में शांति व भाईचारे के माहौल को कायम रखने हेतु अफवाहों पर ध्यान न दें एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने में पुलिस का सहयोग करें।
ग्वालियर से अतुल सक्सेना की रिपोर्ट