Gwalior News : ग्वालियर जिले में शनिवार 11 मई को व्यापक स्तर पर नेशनल लोक अदालत का आयोजन होगा। कार्यपालक अध्यक्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के दिशा-निर्देशानुसार मौजूदा साल की दूसरी नेशनल लोक अदालत जिला न्यायालय सहित सिविल न्यायालय डबरा व भितरवार में आयोजित होंगीं।प्रधान जिला न्यायाधीश पी सी गुप्ता के मार्गदर्शन में जिले में नेशनल लोक अदालत लगेंगीं।
अलग अलग 73 खंडपीठ करेंगी सुनवाई
आपको बता दें कि नेशनल लोक अदालत में आपसी सुलह समझौते के आधार पर प्रकरणों का निराकरण करने के लिए 73 खंडपीठों के समक्ष सुनवाई होगी। इन खण्डपीठों में से जिला न्यायालय में 56, परिवार न्यायालय में 3, श्रम न्यायालय में 2 तथा रेलवे कोर्ट व जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में एक – एक खंडपीठ लगेगी। इसके अलावा सिविल कोर्ट डबरा में 8 व सिविल कोर्ट भितरवार में 2 खण्डपीठें मामलों की सुनवाई करेंगी।
इस तरह के मामलों का होगा निपटारा
नेशनल लोक अदालत के माध्यम से न्यायालयों में लंबित आपराधिक प्रकरण, परक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत चेक बाउंस प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामले, एमएसीटी (मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण) के मामले, वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, विद्युत एवं जलकर, बिल संबंधी प्रकरण (चोरी के मामलों को छोड़कर), सेवा मामले जो सेवा निवृत्त संबंधी लाभों से संबंधित है। राजस्व के प्रकरण (जिला न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में लंबित), दीवानी मामले तथा बैंक रिकवरी, 138 एनआइएक्ट, जलकर, एवं विद्युत संबंधी पूर्ववाद (प्रीलिटिगेशन) आदि राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा।
पक्षकारों से अपील, लोक अदालत का लाभ उठायें
जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आशीष दवंडे ने बताया कि बैंकों के प्रीलिटिगेशन बैंक की शाखाओं में तथा नगर निगम के प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण संबधित वार्डों में किया जायेगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ग्वालियर द्वारा पक्षकारों से अपील की गई है कि वे अपने राजीनामा योग्य लंबित अथवा पूर्ववाद (प्रीलिटिगेशन) प्रकरणों को 11 मई को आयोजित होने जा रही नेशनल लोक अदालत के माध्यम से आपसी समझौते से राजीनामा के आधार पर निराकृत कराकर प्रावधानित छूट का लाभ प्राप्त करें।