स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव समेत 3 अधिकारियों की बढ़ी मुश्किलें, ये है पूरा मामला

HC

ग्वालियर, अतुल सक्सेना। स्कूल शिक्षा विभाग (MP School Education Department) के दो कर्मचारियों से जुड़ी एक अवमानना याचिका पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (MP Highcourt) की ग्वालियर बेंच (HC) ने 25-25 हजार रुपये के जमानती वारंट से तलब किया है। मामला शिवपुरी जिले से जुड़ा है।

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दरअसल, ग्वालियर हाईकोर्ट (Gwalior Highcourt) ने स्कूल शिक्षा विभाग (school education department) के प्रमुख सचिव, संचालक लोक शिक्षण संचालनालय और शिवपुरी के जिला शिक्षा अधिकारी को 25-25 हजार रुपए के जमानती वारंट से तलब किया है। मामला जिले के दो कर्मचारियों से जुड़ा हुआ है। जिन्होंने 1990 में दैनिक वेतन भोगी के रूप में मगरोनी के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (Government School) में भृत्य की नौकरी शुरू की थी।


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Pooja Khodani

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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)