ग्वालियर, अतुल सक्सेना। उपभोक्ता फोरम यानि कंज्यूमर कोर्ट (Consumer Court) ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जो सुनने में तो बहुत सामान्य लगता है लेकिन यदि सभी जागरूक उपभोक्ता इस आदेश को समझें और अमल करें तो वे बड़ी बड़ी कंपनियों, मॉल, शोरूम पर कैरीबैग (Carry Bag) यानि पॉलीथिन बैग (Polythene Bag) के नाम पर की जाने वाली लूट से बच सकते हैं। हालाँकि ये राशि बहुत कम होती है लेकिन ये वसूली उपभोक्ता के लिए बनाए नियम के विरुद्ध होती है।
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ग्वालियर(Gwalior News), अर्थात उपभोक्ता फोरम अर्थात कंज्यूमर कोर्ट (Consumer court) ने उपभोक्ता (Consumer) के हक़ में देश की एक बड़ी कंपनी को 5 रुपये 71 पैसे एक महीने यानि 30 दिन में वापस करने का आदेश दिया है। इसके साथ साथ शिकायतकर्ता को क्षतिपूर्ति के रूप में 2000/- रुपये एवं प्रकरण खर्च के रूप में 1500/- रुपये देने का भी आदेश दिया है।
ये भी पढ़ें – MP : विभाग की नई व्यवस्था, ऑनलाइन भेजी जाएगी कमीशन की राशि, सिंगल क्लिक के माध्यम से होगी अंतरित
दरअसल मामला ग्वालियर (Gwalior samachar) के डीबी मॉल में स्थित KFC रेस्टॉरेंट और ग्वालियर के निवासी नंदन कुमार दुबे के बीच का है। नंदन कुमार दुबे ने उपभोक्ता फोरम में 12 अक्टूबर 2020 को एक शिकायत की। शिकायत में उन्होंने कहा कि 20 अगस्त 2020 को उन्होंने KFC रेस्टॉरेंट डीबी मॉल से एक बिग सेविंग बकेट और एक वेज जिंजर ऑर्डर किया। जब वे ऑर्डर लेने गए तो रेस्टॉरेंट ने उन्हें इस तरह ऑर्डर दिया कि उसे घर ले जाना संभव नहीं था, जब उन्होंने रेस्टॉरेंट स्टाफ से कहा तो उन्होंने कैरी बैग लेने के लिए कहा और जब ऑर्डर का बिल नंदन कुमार दुबे को दिया तो उसमें कैरी बैग के नाम पर 5 रुपये 71 पैसे भी जोड़ लिए।
ये भी पढ़ें – परियोजना अधिकारी को 5,000 रुपये की रिश्वत लेते लोकायुक्त ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया
मामले को उपभोक्ता फोरम ने जब सुना तो उन्होंने KFC रेस्टॉरेंट की सेवा को दोषी माना। कंज्यूमर कोर्ट ने कहा कि रेस्टॉरेंट को उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई सामग्री उचित सुपुर्दगी यानि ऐसी स्थिति में देनी चाहिए थी कि वो उसे ले जा सके। रेस्टॉरेंट द्वारा उपभोक्ता यानि ग्राहक को कैरी बैग खरीदने के लिए बाध्य करना कानून का उल्लंघन है, साथ ही रेस्टॉरेंट का ग्राहक के साथ अनुचित व्यवहार भी है।
ये भी पढ़ें – Dewas News : जिला अस्पताल से नवजात बच्ची गायब, चोरी की आशंका
कंज्यूमर कोर्ट ने कहा कि KFC रेस्टॉरेंट का ये अनुचित व्यापार व्यवहार है, ऐसा कर वे पैसा कमा रहे हैं। उनके इस कृत्य से शिकायतकर्ता को न केवल आर्थिक नुकसान हुआ है बल्कि उसे मानसिक तनाव भी झेलना पड़ा है। सुनवाई के बाद उपभोक्ता फोरम ने KFC रेस्टॉरेंट डीबी मॉल ग्वालियर और रेस्टॉरेंट के मुख्यालय सफायर फूड्स प्राइवेट लिमिटेड गोरेगांव मुंबई को नोटिस भेजे।
ये भी पढ़ें – MP Government Job 2022: यहां 51 पदों पर निकली है भर्ती, 5 मई लास्ट डेट, जानें आयु-पात्रता
नोटिस मिलने के बाद KFC रेस्टॉरेंट की तरफ से कंज्यूमर कोर्ट में कोई उपस्थित नहीं हुआ जिसके बाद जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ग्वालियर के अध्यक्ष अरुण सिंह तोमर ने अपना फैसला सुनाया। कंज्यूमर कोर्ट ने KFC रेस्टॉरेंट डीबी मॉल ग्वालियर और रेस्टॉरेंट के मुख्यालय सफायर फूड्स प्राइवेट लिमिटेड गोरेगांव मुंबई को आदेश दिया कि उनके द्वारा नंदन कुमार दुबे से कैरी बैग के नाम पर वसूली गई राशि 5 रुपये 71 पैसे उन्हें एक महीने अर्थात 30 दिन में लौटाएं इसके अलावा शिकायतकर्ता जो मानसिक कष्ट उठाना पड़ा उसकी क्षतिपूर्ति के लिए 2000/- रुपये और प्रकरण खर्च 1500/- रुपये भी उसे अदा करें।