ग्वालियर । करीब ढाई साल पहले शहर के माधवगंज क्षेत्र में एक मजदूर परिवार की नाबालिग लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाने वाले पड़ोसी शरीफ मोहम्मद को जिला न्यायालय ने 10 साल की सजा सुनाई है। उसके खिलाफ माधवगंज पुलिस ने पास्को और दुष्कर्म की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। घटना 17 अप्रैल 2016 की है। लड़की के माता पिता मजदूरी पर गए थे । लड़की का भाई भी कहीं चला गया था यह नाबालिग लड़की अपने घर में नहा रही थी तभी पड़ोस में रहने वाला शरीफ मोहम्मद वहां आ गया और उसने दुष्कर्म किया। लड़की के चीखने पर आरोपी वहां से भाग निकला। लड़की के परिजन जब घर वापस लौटे तब उसने पूरी आपबीती बयां की उसके बाद पुलिस ने रनिया उर्फ शरीफ मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल भेज दिया । आरोपी तभी से जेल में है और अभी तक उसे जमानत नहीं मिली है । उसे दोनों ही अपराधों में 10-10 साल की सजा हुई है लेकिन यह सजा एक साथ चलेंगी। आरोपी पर कोर्ट ने बीस हजार का जुर्माना भी किया है।
नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की जेल, बीस हजार का जुर्माना भी
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