MP Election 2023 : सभी शस्त्र लाइसेंस निलंबित, जिला प्रशासन ने 16 अक्टूबर तक संबंधित पुलिस थानों में जमा कराने के निर्देश

MP Election 2023 : मप्र विधानसभा चुनाव को देखते हुए जिले में शांति व्यवस्था बनाये रखने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की है जिसके लिए वो सभी तरह के प्रयास करता है , इस कड़ी में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अक्षय कुमार सिंह ने ग्वालियर जिले के सभी शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं , प्रशासन ने लाइसेंसधारियों से 16 अक्टूबर 2023 तक अपने शस्त्र संबंधित पुलिस थानों अथवा रक्षित पुलिस लाइन में जमा करने के निर्देश दिये हैं। निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 एवं आयुध अधिनियम 1959 के अंतर्गत सख्त कार्रवाई की जायेगी।

ग्वालियर जिले में 34,500 लाइसेंसी हथियार 

गौरतलब है कि जिला दण्डाधिकारी द्वारा विधानसभा आम निर्वाचन को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के मकसद से गत 9 अक्टूबर को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर सभी शस्त्र अनुज्ञप्तियाँ निलंबित कर दी गई हैं और सभी को अपने अस्त्र-शस्त्र पुलिस थानों में जमा करने के आदेश दिए हैं। आचार संहिता लागू रहने तक अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने व प्रदर्शन पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। आपको बता दें कि ग्वालियर जिले में इस समय करीब 34,500 लाइसेंसी हथियार हैं।

इनपर लागू नहीं होगा प्रतिबंधित नियम 

यह प्रतिबंधात्मक आदेश न्यायाधिपतिगण, न्यायाधीश, प्रशासनिक अधिकारी, शासकीय अभिभाषक, सुरक्षा व चुनाव व्यवस्था आदि में कर्तव्य पालन के लिये तैनात किए गए सेक्टर मजिस्ट्रेट, सुरक्षा बल, अर्द्धसैनिक बल, विशिष्ट व्यक्तियों, अधिकारियों व उम्मीदवारों की सुरक्षा में लगाए गए पुलिस कर्मियों सहित अन्य शासकीय बलों, बैंक गार्डों आदि पर लागू नहीं होगा। किसी धार्मिक कानून एवं परम्परा के अंतर्गत अस्त्र-शस्त्र धारित किए जाने वाले व्यक्तियों पर प्रभावशील नहीं होगा।

जिन्होंने आवेदन दिया उसपर विचार के बाद होगा फैसला 

निर्देशों में कहा गया है कि यदि ग्वालियर जिले के ऐसे लाइसेंसधारी जिन्हें सुरक्षा के लिये शस्त्र रखने की जरूरत है, उनसे 11 अक्टूबर  तक कारण सहित आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिये कहा गया था जिसकी अवधि निकल चुकी है,  प्राप्त आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग की जायेगी। इसके बाद शस्त्र धारकों को शस्त्र रखने की अनुमति प्रदान करने के संबंध में निर्णय लिया जायेगा। ऐसे लाइसेंसधारी जिनके शस्त्र दूसरे जिले में पंजीकृत हैं उन्हें संबंधित जिले से अनुमति प्राप्त करनी होगी।


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Atul Saxena

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पत्रकारिता मेरे लिए एक मिशन है, हालाँकि आज की पत्रकारिता ना ब्रह्माण्ड के पहले पत्रकार देवर्षि नारद वाली है और ना ही गणेश शंकर विद्यार्थी वाली, फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि यदि खबर को सिर्फ खबर ही रहने दिया जाये तो ये ही सही अर्थों में पत्रकारिता है और मैं इसी मिशन पर पिछले तीन दशकों से ज्यादा समय से लगा हुआ हूँ.... पत्रकारिता के इस भौतिकवादी युग में मेरे जीवन में कई उतार चढ़ाव आये, बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा लेकिन इसके बाद भी ना मैं डरा और ना ही अपने रास्ते से हटा ....पत्रकारिता मेरे जीवन का वो हिस्सा है जिसमें सच्ची और सही ख़बरें मेरी पहचान हैं ....

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