इटारसी, राहुल अग्रवाल। पिछले दिनों नगर दंडाधिकारी मदन सिंह रघुवंशी द्वारा रिजवान कुरैशी के चयन कालोनी स्थित कारखाने, भवन पर छापामार कार्यवाही के दौरान प्राप्त सामग्री को विधिवत जप्त किया जाकर सेम्पल जाँच हेतु प्रयोगशाला भेजे गए और जिला सहायक खाद्य अधिकारी ज्योति बंसल के माध्यम से पुलिस कम्प्लेंट अंतर्गत धारा 420 छल,468 छल के प्रयोजन से कूट रचना,272 और 273 विक्रय के लिए खाद्य पदार्थो का बेचना भारतीय दंड संहिता के तहत दायर की जाकर मामला संज्ञान में लिया गया है. अब कभी भी आरोपी की गिरफ्तारी हो सकती है और इस प्रकरण में न्यायालयीन कार्यवाही आगे होगी।
गौरतलब है कि बीते दिनों एसडीएम द्वारा पुरानी इटारसी में घी निर्माता फेक्ट्री पर की गई कार्यवाही से उजागर हुआ था मामला, कई सालों से यह घी धार्मिक एवं अन्य कार्यक्रमों में काम में लाया जा रहा था। सस्ता होने के कारण घी गरीब परिवार घी का उपयोग खाने में भी कर लेते है जो शरीर के लिए घातक है। मामले में पुलिस ने नर्मदा सेल्स एजेंसी के संचालक आरोपी रिजवान कुरैशी के खिलाफ धोखाधड़ी सहित कई धाराओं में अपराध दर्ज किया है।
श्री पगारे के अनुसार नर्मदा सेल्स एजेंसी के संचालक ने नकली घी नुमा दृव्य बेचकर हिंदुओ के धार्मिक भावना के साथ खिलवाड़ किया है, उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि उक्त आरोपी के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत भी कार्रवाई की जाए। पत्रकार वार्ता के बाद श्री पगारे द्वारा अलग अलग ब्रांड के घी नुमा द्रव्यों को जयस्तंभ चौक के पास आग में डालकर विरोध जताया।