Indore News : मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर शहर के इंदौर प्रीमियर को ऑपरेटिव बैंक में गृह ऋण घोटाले के मामले में आज विशेष न्यायालय ने सुनवाई करते हुए आरोपियों को एक-एक साल की सजा सुनाई है। बता दें, इस मामले में पूर्व विधायक अंतरसिंह दरबार के साथ 10 आरोपी शामिल हैं जिन्हें सजा सुनाई गई है। साथ ही कोर्ट ने दरबार पर तीन हजार रूपये का अर्थ दंड भी लगाया है। अगर ये नहीं भरा गया तो तीन तीन माह की सजा को बड़ा दिया जाएगा।
23 बाद सुनाई गई सजा
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