Indore News : इंदौर जिले को बालभिक्षुक मुक्त बनाने के लिए कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा निर्देश जारी किया गया था। जिसके तहत विभिन्न विभागों के 7 दलों का गठन किया गया है। गठित दलों द्वारा विभिन्न चौराहों एवं धार्मिक स्थलों पर बाल भिक्षावृत्ति रोकथाम अभियान चलाया गया। साथ ही कुल 58 पंडित, मौलवी, आमजन सहित 35 परिवारों, माता-पिता और 17 बालकों को दल द्वारा समझाइश दी गई।
सदस्यों की बैठक आयोजित
वहीं, दोबारा भिक्षावृत्ति करते पाए जाने पर किशोर न्याय अधिनियम 2015 एवं संशोधित अधिनियम 2021 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। साथ ही उन्हें अवगत कराया गया कि दोषी को 5 साल तक का कारावास और 1 लाख रूपये तक का जुर्माना हो सकता है। जिसके बाद कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में सभी दलों के सदस्यों की बैठक आयोजित की गई और अभियान से संबंधित जानकारी प्रदान की गई।