Indore: गैंगरेप के आरोपी को HC का झटका, नहीं मिली जमानत, खाना होगी जेल की हवा

इंदौर, डेस्क रिपोर्ट। इंदौर (Indore) के शिप्रा स्थित फार्म हाउस पर अपनी पत्नी के साथ गैंगरेप करवाने की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी राजेश विश्वकर्मा को इंदौर हाई कोर्ट (HC) ने तगड़ा झटका दिया है। निचली अदालत ने राजेश और उसके साथी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद इन दोनों ने हाई कोर्ट में जमानत की याचिका लगाई थी। लेकिन पीड़िता पक्ष के वकीलों की बात सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत देने से इनकार करते हुए उनके कृत्य को घिनौना करार दिया है।

हाईकोर्ट की ओर से राजेश विश्वकर्मा और उसके दोस्त विवेक विश्वकर्मा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। पीड़िता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सत्यपाल सिंह तोमर, योगेश कुमार गुप्ता और वकील विनय जोशी ने हाई कोर्ट के सामने पीड़िता के साथ 8 महीने पहले हुई घटना का ब्योरा दिया। कोर्ट के समक्ष यह बात है रखी गई कि किस तरह से राजेश और उसके साथी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म करते हुए उसे प्रताड़ित किया।


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Diksha Bhanupriy

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