इंदौर, डेस्क रिपोर्ट। ऑटो रिक्शा पर लगाम लगाने के लिए इंदौर (Indore) परिवहन विभाग ने एक विनियमन योजना बनाई है। दरअसल, एक नया निगम लागू किया गया है जिसके चलते अगर उस नियम का पालन नहीं किया गया या उसका उल्लंघन किया गया तो सख्त कार्यवाई के साथ परमिट निरस्त कर दिया जाएगा।
अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या नियम लागू किया गया है जिसके चलते अगर उल्लंघन किया तो परमिट निरस्त होगा तो आपको बता दे, अब आटो रिक्शा में तीन सवारी से ज्यादा यात्री नहीं बैठाए जा सकते हैं। ऐसा करने पर सीधे परमिट निरस्त किया जा सकेगा। ये नियम 9 नवंबर के दिन नोटिफिकेशन जारी कर प्रदेश में लागू कर दिया गया है। अब इस नियम का उल्लंघन करने वालों पर परिवहन विभाग सख्ती से कार्यवाई करेगा।
आरटीओ के अधिकारियों द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि परिवहन विभाग ने ये योजना जबलपुर उच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन में बनाई है। कुछ महीने पहले ही इसका फॉर्मेट जारी किया गया। इस पर विचार विमर्श करने के बाद इसे लागू किया गया है। जानकारी के मुताबिक, इंदौर में कुल 15 हजार परमिटधारी ऑटो है। जिसमें से 3 हजार ऑटो अवैध रूप से चलाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं बैटरी ऑटो की भी संख्या काफी ज्यादा हो गई है।
नए नियम –
- सीएनजी आटो को परमिट के लिए प्राथमिकता दी जाएगी।
- ई रिक्शा केा किसी भी क्षेत्र या मार्ग में प्रतिबंधित किया जा सकेगा।
- ई रिक्शा को चलाने के लिए क्षेत्र और मार्गों का निर्धारण होगा।
- अन्य लोक परिवहन की संख्या को देखते अलग अलग परमिट दिए जाएगें।
- शहरी और ग्रामीण इलाके के आटो का कलर भी अलग होगा।
- बेटरी आटो में किसी तरह का माडिफिकेशन नहीं किया जा सकेगा।
- बेटरी ऑटो में म्यूजिक सिस्टम नहीं लगवाए जा सकेंगे। ऐसा पाए जाने पर निरस्त होगा परमिट।
- जिन पर साल में दो रेड लाइट जंप करने का चालान हुआ है। उनका लाइसेंस निरस्त किया जाएगा।
- ओवरलोडिंग करने पर चालक के साथ आटो रिक्शा मालिक पर कार्यवाई की जाएगी साथ ही जुर्माना लिया जाएगा।