इंदौर , डेस्क रिपोर्ट। हाईकोर्ट (High Court) की इंदौर खंडपीठ में चल रहे एक आत्महत्या मामले में कोर्ट ने एमबीए (MBA) के एक छात्र को सोशल मीडिया (social media) की चैटिंग के आधार पर अंतरिम जमानत (Interim bail) दे दी है। मामला प्रेम प्रसंग का था। जिसके चलते प्रेमिका ने आत्महत्या के पहले सुसाइड नोट (Suicide note) में अपने प्रेमी पर प्रताड़ना के आरोप लगाए थे। जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया था। जिसके बाद छात्र ने हाईकोर्ट में अंतरिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी।
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क्या है पूरा मामला
दरअसल , एमबीए के छात्र मोहित त्रिवेदी ने अधिवक्ता (Advocate) विकास शर्मा के जरिए याचिका दायर की थी। मोहित का एक तलाकशुदा महिला (Divorced woman) के साथ प्रेम प्रसंग (love affair) चलता था। मोहित के वकील विकास ने दायर याचिका द्वारा बताया कि, जब देश में कोरोना आने के बाद लॉकडाउन हुआ तो दोनों अप्रैल की 5 तारीख को अपने-अपने घर चले गए थे। इस दौरान दोनों में कोई भी मुलाकात नहीं हुई। लेकिन वो इस दौरान सोशल मीडिया पर संपर्क में रहे और बातचीत चालू थी। इसके बाद अचानक 16 अक्टूबर को महिला ने आत्महत्या कर ली। लेकिन इसके पहले महिला ने चैटिंग में बताया कि पिता ने उसकी शादी तय कर दी है। उसने लिखा कि, मुझे लड़का पसंद नहीं है और वह बदसूरत भी है, ऐसे में वह उससे शादी नहीं करना चाहती। वही महिला ने अपने सुसाइड नोट में मोहित पर भी प्रताड़ना के आरोप लगा दिए। जिसके बाद मोहित ने अदालत में याचिका दायर की थी।
सोशल मीडिया पर हुई चैट और कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मोहित को तीन लाख रुपए के निजी बांड पर जमानत दी।
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