जबलपुर/संदीप कुमार। हाईकोर्ट की भर्ती प्रक्रिया में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण ना देने के मामले पर बुधवार को हाईकोर्ट में हाईकोर्ट प्रशासन ने अपना जवाब पेश किया। इसमें हाईकोर्ट प्रशासन ने कहा है कि भर्ती प्रक्रिया में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण नहीं दिया जा सकता। प्रशासन ने अपने जवाब में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता है इसलिए हाईकोर्ट की भर्ती प्रक्रिया में भी ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण नहीं दिया जाएगा। इसमें कहा गया है कि अगर 27 प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया तो कुल आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक हो जाएगा।
आपको बता दें कि हाईकोर्ट में भर्ती प्रक्रिया में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण ना देने के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी जिसमें उल्लेख था कि मध्य प्रदेश सरकार ने ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का कानून बना दिया है तो हाईकोर्ट प्रशासन इस कानून का पालन क्यों नहीं कर रहा है। इसी याचिका का जवाब बुधवार को हाईकोर्ट प्रशासन ने पेश किया। हाईकोर्ट प्रशासन के इस जवाब पर जबलपुर हाईकोर्ट में गुरूवार को सुनवाई होगी।