जबलपुर| संदीप कुमार| Jabalpur News 22 मार्च से लॉकडाउन (Lockdown) के बाद शहर में जहां धार्मिक स्थलों में ताला लग गया था ऐसे में तभी से भगवान के दर्शन बंन्द है साथ ही मॉल-रेस्टोरेंट (Mall Restaurant ) मे भी ताला लगा हुआ है। पर अब जिला प्रशासन में सोमवार से सभी शॉपिंग मॉल,रेस्टारेंट और होटलों को खोलने के निर्देश दे दिए है।
प्रशासन के निर्णय के अनुसार 8 जून से एक बार फिर धार्मिक स्थल सहित ये सभी संस्थान गुलजार होने जा रहे है।जिसके लिये प्रशासन द्वारा गाईड लाईन जारी कर दी गई है। सरकार की ओर से जारी आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कंटेनमेंट जोन के बाहर ही धार्मिक स्थलए शॉपिंग मॉल्स,ऑफिस और होटल खोलने की इजाजत होगी, मॉल,होटल और धार्मिक स्थलों में जाने वालों को फ ोन में आरोग्य सेतु एप रखना अनिवार्य होगा।साथ ही मास्क लगाना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करना होगा।
धार्मिक स्थलों में जहां पर लोग लाइन में रखे होते हैं वहां पर घेरे का चिह्न बनाया जाएगा और लोगों को उसी गोले में ही खड़े होना होगा।